छत्तीसगढ़

ग्राम मोहरा एवं पंधी गणेश विसर्जन में तीव्र ध्वनी से डीजे बजाने वाले पीकप वाहन एवं स्वराज माजदा के साथ जप्त

ग्राम मोहरा एवं पंधी गणेश विसर्जन में तीव्र ध्वनी से डीजे बजाने वाले पीकप वाहन एवं स्वराज माजदा के साथ जप्त ⚡⚡

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट l
♦ स्वराज माजदा एवं पीकप वाहन डीजे बॉक्स सहित कोलाहल अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही वाहन व डीजे जप्त

नाम अनावेदक-

  1. सुरेन्द्र कुमार रजक पिता संतोष कुमार रजक उम्र 25 साल साकिन मोहरा थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0
    2. दीपक यादव पिता संतोष यादव उम्र 28 साल साकिन दर्रीघाट थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर छ0ग0
    जप्त
  2. पीकप क्रमांक सीजी 10 बी एम 0819 एवं डीजे साउंड सिस्टम
  3. स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 16 सी पी 1610 एवं डीजे साउंड सिस्टम गणेश विसर्जन कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सूचना मिली की घटना स्थल ग्राम मोहरा एवं पंधी में आम जगह में डीजे संचालक के द्वारा अपने पीकप वाहन क्रमांक सीजी 10 बी एम 0819 एवं स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 16 सीपी 1610 में डीजे का सेट लगा हुआ है और तेज ध्वनी पर डीजे बजा रहा था जिसे अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी जिसे आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी पूर्व में डीजे संचालकों को मीटिंग के दौरान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने हेतु हिदायत दी गई थी उसके बावजूद अनावेदक राम कुमार पोर्ते द्वारा निर्देशों का पालन उल्लंघन का डीजे बजाया जा रहा था मौके पर डीजे बजाने अनुमति पत्रक नही होना, बताया गया एवं अनावेदक द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया जिससे अनावेदक सुरेंद्र कुमार रजक एवं दीपक यादव के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के नियम धारा 4, 5, 6, 15 , 16 का उल्लघन करना पाया गया कोलाहाल अधिनियम के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।

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