सरकार ने बदले सिम कार्ड के नियम, TRAI की सिफारिश पर लिया फैसला, चेक करें डिटेल्स Government changed SIM card rules, decided on the recommendation of TRAI, check details
सरकार ने भारत में अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड (International roaming sim card) के नियम बदल दिए हैं. टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DOT) ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड, ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्स की सेल, किराए पर NOC जारी, रिन्यू के लिए नियमों और शर्तों में बदलाव किया DOT ने नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है. ट्राई की सिफारिशों के बाद ये फैसला लिया गया है. टेलिकॉम मिनिस्ट्री ने कहा कि संशोधित नियम और शर्तें विदेश जाने वाले भारतीय जनता के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम को मजबूत करने का काम करेगी.
रिवाइज पॉलिसी के मुताबिक NOC होल्डर्स को कस्टमर केयर सर्विस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, टैरिफ योजना आदि की जानकारी देनी होगी, जो कि अब अनिवार्य होगा. DOT ने धारकों द्वारा शिकायत पर समाधान की भी सुविधा के लिए बिलिंग का प्रावधान रखा गया है. उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का भी प्रावधान किया गया है.
9 से ज़्यादा सिम रखने वालो के लिए नियम
इससे पहले दिसंबर में दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से नया नयम जारी किया गया था, जिसमें ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया गया. दूरसंचार विभाग के नए नियम के मुताबिक, अब 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है.
बताया गया था कि अगर ये सिम कार्ड वेरिफाई नहीं होते, तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा. बता दें कि जम्मू कश्मीर (J&K) और नार्थ ईस्ट (North East) के राज्यों के लिए ये संख्या छह ही है. टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने टेलिकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं हैं
टेलिकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कस्टमर्स के ग्राहकों के पास अनुमति से ज़्यादा सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और बाकियों को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा लेकिन इसकी लिमिट 9 से अधिक नहीं होगी.