नलकूप पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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कबीरधाम जिले में आगामी आदेश तक नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध
कलेक्टर ने आज आदेश जारी किया, आगामी आदेश तक जिला जलाभाव ग्रस्त घोषित
कबीरधाम-8 अगस्त 2019 कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम जिले में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले को आगामी आदेश पर्यंत तक जलाभाव ग्रस्त घोषित किया है। इस आशय के आदेश आज जारी हो गया है। आदेश आज 8 अगस्त 2019 से प्रभाव शील हो गया है। कलेक्टर श्री शरण ने आगामी आदेश तक जिले में नलकूप पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने जन सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए केवल पेयजल के लिए नलकूप खनन के लिए अनुमति हेतु संपूर्ण कबीरधाम के लिए अतिरिक्त
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कबीरधाम जिले में आगामी आदेश तक नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध
कलेक्टर ने आज आदेश जारी किया, आगामी आदेश तक जिला जलाभाव ग्रस्त घोषित
कवर्धा, 8 अगस्त 2019। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम जिले में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले को आगामी आदेश पर्यंत तक जलाभाव ग्रस्त घोषित किया है। इस आशय के आदेश आज जारी हो गया है। आदेश आज 8 अगस्त 2019 से प्रभाव शील हो गया है। कलेक्टर श्री शरण ने आगामी आदेश तक जिले में नलकूप पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने जन सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए केवल पेयजल के लिए नलकूप खनन के लिए अनुमति हेतु संपूर्ण कबीरधाम के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्राधिकारी अधिकारी नियुक्त किया है। शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका और नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यता नही होगी।
जिला दण्डाधिकारी को प्राधिकारी अधिकारी नियुक्त किया है। शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका और नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यता नही होगी।
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