न्यू ईयर की रात 3 घंटे नहीं बिकेगी शराब, हाई कोर्ट ने दिया आदेश, जानें पूरा मामला Liquor will not be sold for 3 hours on New Year’s night, High Court ordered, know the whole matter
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नई दिल्ली. नए साल की रात 3 घंटे के लिए शराब की बिक्री पर रोक (Liquor Ban) लगा दी गई है. यह प्रतिबंध 31 दिसंबर को रात 10 बजे से लेकर अगले तीन घंटों तक 1 जनवरी 2022 को 1 बजे तक लागू रहेगा. वहीं नए साल के जश्न में केवल वे ही लोग हिस्सा ले सकेंगे जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके होंगे. यह आदेश मद्रास हाई कोर्ट (madras high court) ने सुनाया है. उन्होंने कहा है कि पुडुचेरी में 31 दिसंबर की शाम केवल वे लोग ही नए साल के जश्न में शामिल होंगे जो अपने दोनों टीके लगवा चुके होंगे. वहीं पुडुचेरी में शराब बिक्री में तीन घंटों के लिए रोक लगाई गई है.न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने पुडुचेरी निवासी जीए जगन्नाथन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. कोर्ट ने कहा कि रोकथाम, इलाज से बेहतर है. पुडुचेरी एक पर्यटन स्थल है और यहां नए साल के जश्न मनाने के लिए देश भर से पर्यटक पहुंचते हैं. याचिकाकर्ता जीए जगन्नाथन ने कोर्ट से आग्रह किया था कि नए साल के आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए. याचिका में उन्होंने कहा था कि अभी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा करना ठीक होगा. हालांकि कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया है.
तीन घंटों तक नहीं होगी शराब की बिक्री
कोर्ट ने कहा है कि पुडुचेरी में बार, बार से जुड़े रेस्तरां या होटल्स या अन्य सार्वजनिक उपभोग के स्थानों पर तीन घंटों के लिए शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि पुडुचेरी में टीकाकरण की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही 31 दिसंबर को शाम सात बजे के बाद सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति होगी.
पुडुचेरी सरकार ने लगाया नाइट कर्फ्यू
वहीं, पुडुचेरी सरकार ने नए साल के मौके पर भीड़ से बचने के लिए 1 जनवरी, 2022 को सुबह 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया है. केंद्र शासित प्रदेश में मंगलवार को कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो मामले मिले थे. पिछले 24 घंटों में कोविड -19 के 12 मामले सामने आए, जिससे कुल मिलाकर इनकी संख्या 1,29,446 हो गई.