छत्तीसगढ़

छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को शासन की योजना में बैंको में 50 हजार से 1 लाख रूपए तक दी जाएगी ऋण राशि

छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को शासन की योजना में बैंको में 50 हजार से 1 लाख रूपए तक दी जाएगी ऋण राशि

आवेदक को अनुदान राशि 10 हजार रूपए का होगा

कवर्धा, 16 दिसंबर 2021। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम नवा रायपुर एवं जिला अंत्यावसायी विकास समिति कबीरधाम द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति के लिए) अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को जैसे बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, सेलून, नाश्ता केन्द्र, घड़ी साज, विघुत यंत्र सुधारक, ठेले खोमचे, फेरीवाले, सड़क किनारे समान बेचने वाले, रिक्शा चलाकर गुजारा करने वाले, टेलर, छोटे हॉटल, पान ठेला, मोची दुकान, मोटर सायकल एवं सायकल मरम्मत आदि विभिन्न छोटे व्यवसायियों को शासन की योजना में बैंको में ऋण राशि 50 हजार से 1 लाख रूपए तक ऋण दिया जाना हैं, जिसमें आवेदक को अनुदान राशि 10 हजार रूपए का होगा।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी श्री उत्तम ठाकुर ने बताया कि ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के पुरूष, महिला जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष का हो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 40 हजार रूपए एवं शहरी क्षेत्र में 51,500 रूपए होना चाहिए। उन्होने बताया कि उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण पत्र एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ कलेक्टर कार्यालय जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास विभाग में संपर्क कर आवेदन आकर जमा कर सकते है।

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