छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

एक्सपायरी खाद्य तेल की कर रहा था बिक्री, उड़नदस्ता की टीम मौके पर पहुंचकर की कार्यवाही

भिलाई – नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार जोन 06 रिसाली एवं जोन 2 कुरूद के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों एवं एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ पर निगम की उड़नदस्ता टीम कार्यवाही की। आज उड़नदस्ता दल द्वारा चालानी कार्रवाई के दौरान कुरूद रोड पर संचालित अशोक किराना स्टोर के संचालक द्वारा एक्सपायरी सामग्री बेचते हुए पाया गया जिसे जप्त कर आर्थिक दंड ₹3000 वसूल किया गया, तथा खाद्य सामग्री में 12 नग सरसों तेल, 07 नग तिल का तेल,  06 नग सेवई का पैकेट, 02 नग चाय पत्ती, 01 नग आटा, 3 नग मिक्सचर, 13 नग बिस्किट जप्त  किया गया! बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया लिया गया तथा 02 दिवस में 22 प्रतिष्ठान सेे 24000 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाइश दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने या गंदगी, एक्सपायरी खाद्य एवं पेय पदार्थ पाये जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है।

निगम की उड़नदस्ता टीम ने रोहित किराना स्टोर्स, कल्पना पशु आहार केन्द्र, अन्नपूर्णा बाजार पतंजलि जनरल स्टोर्स, न्यू शीश महल टेंट हाउस, सियाराम शाॅप, संगम डेयरी, आयुर्वेदम मेडिकल स्टोर्स, श्री सांई नमन प्लास्टिक, श्रीराम सुपर बाजार, ओरिएण्ट इलेक्ट्रीकल, पायल स्टूडियो, दिव्या फ्लोर मिल, मोहित लेडिस गारमेंट, नुतन प्रोव्हिजन जनरल स्टोर्स, श्री राम आटो पाटर््स, वर्मा आर्टिफिशियल, राज आटो वर्क्स शाॅप, छत्तीसगढ़ बेकरी, चहेश्वरी स्टोर्स, डिस्काउंट स्टेशनरी, शमीम किराना स्टोर्स, सीमा जनरल स्टोर्स पर कार्यवाही की गई।

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