बोड़ला। बता दे कि आरोपियों द्वारा पशुओ को जंगल के रास्ते छत्तीसगढ़ राज्य से मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर ले जाने का कार्य करते थे।
माह अगस्त 2021 में थाना बोड़ला में मवेशी तस्करी के संबंध में अपराध क्र मांक 190 / 2021 धारा 4 , 6 , 10 , 11 छत्तीसगढ़ कृषि पशु परीक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रू रता अधिनियम 1961 के अपराध कायम कर 20 नग मवेशी जप्त की गयी थी । जो आरोपी घटना दिनांक को घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गये थे । फरार आरोपी की पतासाजी के लिए थाना बोड़ला पुलिस द्वारा पतासाजी कर आरोपी ( 1 ) धर्म सिंह पिता सुखलाल टेकाम ( 2 ) बिंद कुमार पिता देव सिंह धुर्वे ( 3 ) तरेंद्र पिता देव सिंह धुर्वे ( 4 ) घनश्याम टेकाम पिता चेतराम टेकाम सभी निवासी मन्हौरी थाना मोतीनाला जिला मंडला मध्यप्रदेश की पतासाजी कर गिरफ्तारी कार्यवाही कर रिमांड में भेजा गया है ।