छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

चुनाव से संबंधित प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर एवं व्यय प्रेक्षकों ने दिया प्रशिक्षण

भिलाई। निगम चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह आबंटन के बाद मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर एवं व्यय प्रेक्षकों द्वारा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को चुनाव किस प्रकार लडऩा है और आचार संहिता का पालन कैसे करना है और इसके साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन भी कड़ाई से करने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। वही इस चुनाव में प्रत्याशियों को कितना राशि खर्च करना है

और किस सामग्री का कितना राशि चुनाव में जोड़ा जायेगा और क्या क्या खर्च इस चुनाव में जुड़ेगा इसकी भी विस्तृत जानकारी व्यय प्रेक्षकों द्वारा दी गई। व्यय प्रेक्षक ने प्रत्याशियों को बताया कि चुनाव का खर्च प्रतिदिन देना आवश्यक है। यदि चुनाव व्यय का व्यौरा समय पर नही दिया जायेगा तो आने वाले चुनाव में प्रत्याशी चुनाव नही लड़ पायेगा और चुनाव आयोग से उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

रैली आयोजन और अनुमति के लिए चुनाव कार्यालय में लगी भीड़
पार्षद पद के लिए हो रहे चुनाव में प्रत्याशी बिना परमीशन के रैली और सभा का आयोजन नही कर सकते वरना आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज हो जायेगा। इसके लिए निर्वाचन ऑफिस से परमीशन लेना आवश्यक है। इसी के मद़्दे नजर रखते हुए भिलाई निगम के सभी 70 वार्डोँ में से करीब 50 वार्ड के कई प्रत्याशियों ने अपने वार्ड में रैली निकालने और आमसभा करने तथा बडे पैमाने पर चुनाव प्रचार के लिए अनुमति के लिए बड़ी संख्या में लोग आये थे और देर शाम तक इसके लिए नगर निगम के चुनाव कार्यालय में भीर गहमा गहमी रही।

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