निगम अधिकारियों को आयुक्त ने दिये अधिकार व दायित्व
दुर्ग ! नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं के साथ ही विभिन्न योजनाओं के कार्य तथा निगम अधिकारियों कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि के कार्यो का सुचारु संपादन करने निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि द्वारा अधिकार का उपयोग करते हुये निगम के विभाग अधिकारियों को अपने मूल दायित्वों के साथ-साथ अन्य प्रकरणों के निराकरण के लिए दायित्व व अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम दुर्ग के कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी, प्र0सहा0 कार्यपालन अभियंता राजेश पाण्डेय, भवन अधिकारी टी0के0 देव, सहा0 अभियंता आर0के0 जैन, तथा लेखाधिकारी रमाकान्त शर्मा को उनके प्रचलित कार्यो के साथ ही अतिरिक्त प्रभारी देते हुये आयुक्त श्री अग्रहरि द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिकारियों को हस्ताक्षर करने तथा प्रकरणों का निराकरण करने का अधिकार और दायित्व सौंपा गया है। इसके अंतर्गत कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी को अपने मूल दायित्वों के साथ ही आयुक्त के विभागीय बैठक हेतु मुख्यालय से बाहर रहने एवं अवकाश की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का चालू दायित्व निर्वहन हेतु लिंक अधिकारी का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है।
इसी प्रकार उन्होंने श्री एमपी गोस्वामी को प्रशासनिक व्यवस्था एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का कार्य सुचारु रुप से संपादन की दृष्टि से आगामी आदेश पर्यन्त सहा0 परियोजना अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आयुक्त श्री अग्रहरि द्वारा प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री राजेश पाण्डेय को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् अपील प्रकरणों का निराकरण हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार आयुक्त श्री अग्रहरि द्वारा सहा0 अभियंता आर0के0 जैन को जगृह विभाग, अमृत मिशन के कार्यो के साथ ही आगामी आदेश पर्यन्त तक सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण नस्ती एवं देयक में स्वीकृति व हस्ताक्षर का अधिकार दिया है।
निगम के कार्यो को सुचारु रखने निगम के सहा0 अभियंता एवं भवन अधिकारी टी0के0 देव को शहर में निर्माण होने वाले भवनों की अनुज्ञा एवं अपने मूल दायित्वों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा लेखाधिकारी रमाकान्त शर्मा को अधिकारियों, कर्मचारियो के साथ ठेकेदारों के आयकर फार्म 18 में हस्ताक्षर करने का अधिकार सौंपा गया है।