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हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी किये जा रहे निर्माण को निगम ने तोड़ा

भिलाई। उच्च न्यायालय केे स्थगन आदेश के बाद भी शारदापारा आवासीय योजना के रिक्त भूखण्ड पर किये गये अवैध कब्जे को तथा नंदनी रोड में सडक़ किनारे कब्जाकर बनाये गये अवैध दुकान को निगम के तोडफ़ोड़ दस्ते ने जेसीबी से ढ़हाया।

शारदापारा आवासीय योजना के मदरटेरेसा नगर में रिक्त प्लाट जिसपर उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के निर्माण पर स्थगन आदेश दिया गया है जिसमें मनोहर अग्रवाल द्वारा अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया जा रहा था जिसे आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर निगम के तोडफ़ोड़ दस्ता ने जेसीबी के माध्यम से ढ़हा दिया है। वहीं नंदनी रोड में नहर किनारे देना बैंक के पास बाबा बिरयानी सेंटर द्वारा अवैध रुप से ठेला लगाकर यातायात अवरोध कर रहा था जिसे निगम के दस्ते ने तोड़ कर ठेला जब्त कर लिया है। तोडफ़ोड़ दस्ते में हरचरण सिंह अरोरा, परमेश्वर चन्द्राकर, अनिल मेश्राम, सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे

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