छत्तीसगढ़

पी.एफ, ई.एस.आई नहीं काटा जाता, उन सभी का पंजीयन ई-श्रम पोर्टल पर सी.एस.सी, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से होगा पंजीयन

पी.एफ, ई.एस.आई नहीं काटा जाता, उन सभी का पंजीयन ई-श्रम पोर्टल पर सी.एस.सी, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से होगा पंजीयन

कवर्धा, 30 अक्टूबर 2021। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देश के परिपालन में आशा (मितानीन) वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताए एवं सहायिका, मनरेगा श्रमिक, कोटवार, सफाई कामगार, रसोईया, मछुवारें, कृषक, निर्माण श्रमिक जैसे अन्य असंगठित श्रमिक जिनकी आयु 16-59 वर्ष हो तथा जिनका पी.एफ, ई.एस.आई नहीं काटा जाता, उन सभी का पंजीयन ई-श्रम पोर्टल पर सी.एस.सी, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से कराया जाना है। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाईल नंबर, बैंक पासबुक, नॉमिनी का आधार कार्ड अनिवार्य है। उक्त पंजीयन जिले के समस्त सी.एस.सी./लोक सेवा केन्द्रों के द्वारा सभी ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में कराया जा रहा है, जिले में अभी तक 42600 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं।

ई-श्रम पंजीयन के उद्येश्य

जिला श्रम पदाधिकारी श्री शोएब काजी ने बताया कि सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारए फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है। प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता, वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमत उनकी आवाजाही का पता लगाना। प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)। भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना है।

Related Articles

Back to top button