उड़नदस्ता टीम के द्वारा डेंगू नियंत्रण/बचाव के लिए खुले में रखे टायरों पर भी की जा रही है कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार जोन 01 नेहरु नगर, जोन 02 वैशाली नगर एवं जोन क्रमांक 6 रिसाली एवं नेवई के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों एवं एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ पर निगम की उड़नदस्ता टीम ने कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया लिया गया तथा 03 दिवस में 22 प्रतिष्ठान से 27000 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही चेतावनी दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने या गंदगी, एक्सपायरी खाद्य एवं पेय पदार्थ पाये जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है।
उड़नदस्ता टीम द्वारा डेंगू नियंत्रण एवं बचाव के लिए खुले में रखे टायर जहां से पानी जमा होने की आशंका होती है वैसे स्थलों पर जाकर दुकानों में कार्यवाही कर रही है आज टीम द्वारा रिसाली एवं नेवई क्षेत्र में टायर दुकानों पर निरीक्षण करते हुए जुर्माना वसूल किया गया साथ ही खुले में रखे टायर को अंदर करवाया गया एवं समझाइश भी दी गई!
निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा मोनीष कुमार चन्द्राकर, टिकेन्द्र कुमार चन्द्राकर, दिनेश पटेल, बी.एल. चन्द्राकर, गोपाल देवांगन, परमेश्वर देवांगन, हीराराम चौधरी, अभिषेक, मुस्कान फैंसी एण्ड गिप्ट, विमल किराना स्टोर्स, ओम ट्रेडिंग दोना पत्तल, जय प्रकाश सायकल स्टोर्स, हर्ष इलेक्ट्रीकल, खुशाल किराना एवं जनरल स्टोर्स, जय बुढ़ादेव पान ठेला, खुशी किराना स्टोर्स, रोशन किराना एवं जनरल स्टोर्स पर कार्यवाही की गई।
आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित, लायसेंस नहीं रखने वालों, खुले में टायर रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है।
आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें, गंदगी न फैलाये, एक्सपायर हुए खाद्य एवं पेय पदार्थ का विक्रय तथा आवागमन प्रभावित न करें, स्वच्छता बनाए रखें।