छत्तीसगढ़

25 स्थानों पर स्वचलित मौसम स्टेशन स्थापित

25 स्थानों पर स्वचलित मौसम स्टेशन स्थापित

5 फीसदी प्रीमियम राशि देकर किसान करा सकेंगे रबी फसलों का बीमा

कवर्धा 23 अक्टूबर 2021। शासन द्वारा वर्ष 2021-22 अंतर्गत पुनगर्ठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के आदेष जारी कर दिए गए है। इसके लिए अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 तय की गई है। ऐसे में उद्यानिकी विभाग द्वारा लगातार किसानों से फसल बीमा कराने को लेकर अपील की जा रही है। इसके लिए किसानों कों प्रीमियम राषि का 5 प्रतिशत ही देना होगा, शेष 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 50 राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
सहायक संचालक उद्यान श्री आर.एन. पाण्डेय ने बताया कि रबी मौसम वर्ष 2021-22 में अधिसूचित उद्यानिकी फसलों (टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, एवं आलू) के बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 है। जिले के इच्छूक ऋणी-अऋणी कृषकों को तय तिथि तक अपने क्षेत्र के उद्यान अधीक्षक, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुवाई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिए किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिषत प्रीमियम राषि के रूप में देना होगा। शेष प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत ही देना होगा, शेष 50 प्रतिषत केन्द्र सरकार एवं 50 राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के सात दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसमी फसल के लिए स्वीकृत, नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा।

इन परिस्थितियों में मिलेगा क्लेम-

किसानों को विभिन्न मौसमी जोखिम जैसे-कम तापमान, अधिक तापमान, अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट एवं व्याधि प्रकोप के अनुकूल मौसम, वायु गति से फसलों को होने वाले क्षति से फसल बीमा का नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा। रबी मौसम के टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, एवं आलू फसल हेतु ओलावृष्टि हवाये की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी, कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा। संबंधित संस्था एवं विभाग 48 घंटा के भीतर कृषकों से प्राप्त जानकारी (बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित) बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा जिले में 25 स्थानों पर स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया हैं, जिससे प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर ही बीमा दावा का भुगतान किया जाता हैं।

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