छत्तीसगढ़

कबीरधाम कलेक्टर ने कहा सर्वधर्म समाज प्रमुखों के विशेष अह्वान पर आज कवर्धा शहर में पुनः सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और शांति व्यवस्था कायम हो रहे है, पर शहर के भीतर किसी भी प्रकार की रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी

कबीरधाम कलेक्टर ने कहा सर्वधर्म समाज प्रमुखों के विशेष अह्वान पर आज कवर्धा शहर में पुनः सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और शांति व्यवस्था कायम हो रहे है, पर शहर के भीतर किसी भी प्रकार की रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी

कबीरधाम कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस प्रशासन को दिए सख्त आदेश

कवर्धा शहर के भीतर और पांच किलोमीटर की दायरें में किसी भी प्रकार की रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं

कबीरधाम जिले के अंदर किसी भी प्रकार के रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन और सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम के लिए अनुमति अनिवार्य

कवर्धा, 23 अक्टूबर 2021। कलेक्टर व जिला दण्डाअधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि सर्वधर्म समाज प्रमुखों के विशेष अह्वान पर आज कवर्धा शहर में पुनः सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और शांति व्यवस्था कायम हो रहे है। कवर्धा शहर में आम जनजीवन को सामान्य लाने के लिए शहर के भीतर लगी कर्फ्यू में सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक राहत दे दी गई है, इससे अब जन जीवन पहले की तरह समान्य होने लगे है। कवर्धा शहर व जिले के भीतर शांति व्यवस्था में पुनः किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न ना हो इसके लिए नगर पालिका परिषद्, कवर्धा एवं उसके पांच किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार की रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नहीं होगी। इसके अलावा कबीरधाम जिले के भीतर किसी भी प्रकार की रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन, सांस्कृतिक या अन्य कार्यक्रम करने के पूर्व सक्षम अधिकरी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की अनुमति अनिवार्य किया गया है। बिना अनुमति के रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन और सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कबीरधाम जिले की सभी सीमाएॅं आगामी आदेश पर्यन्त सील रहेंगी।
कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व, और पुलिस प्रशासन को इस आदेश को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले सभी नागरिकों को अपील करते हुए कहा कि जिले में आपसी सौहार्द,शांति व्यवस्था और भाईचारा स्थापित करने के लिए जो नियम बनाए गए है,उसमें सहयोग करने की अपील भी की है। निर्देश के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा, 188, एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

कलेक्टर ने बताया कि नगर पालिका परिषद् कवर्धा की सीमा के अंदर रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 तक अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर बिना अनुमति घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान (दुकानें) खुली रहेंगे। दूध और न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6 बजे से अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। शहर में पुनः शांति स्थापित करने की दृष्टि से नगर पालिका परिषद् कवर्धा सीमा के अंदर पॉंच या पॉंच से अधिक व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से विधि विरूद्ध कार्य के लिये एकत्रित होना प्रतिबंधित है। जिले के निवासियों को नगर पालिका परिषद् कवर्धा की सीमा में प्रवेश के दौरान प्रमाण स्वरूप वैध फोटोयुक्त परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।

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