छत्तीसगढ़

कर्फ्यू में राहत, कवर्धा में दुकानें खोलने का समय चार घंटे बढ़ा Relief in curfew, opening of shops in Kawardha extended by four hours

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा में लगे कर्फ्यू पर बड़ी राहत दी है। शहर के भीतर सभी दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया है। इससे पहले सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति थी। आदेश में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद् कवर्धा एवं उसके पांच किलोमीटर के दायरे में रैली, धरना, जुलूस, सभा, प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसके बाहर कबीरधाम जिले में रैली, धरना, जुलूस, सभा, प्रदर्शन, सांस्कृतिक या अन्य कार्यक्रम करने के पूर्व सक्षम अधिकरी (संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी) की अनुमति अनिवार्य है।

जिले की सभी सीमाएं रहेंगी सील

कबीरधाम जिले की सभी सीमाएॅं आगामी आदेश तक सील रहेंगी। कबीरधाम जिले के निवासियों को छोड़कर अन्य जिले, राज्य से कबीरधाम जिले में अस्थायी या स्थायी रूप से रुकने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। जो व्यक्ति कबीरधाम जिले में नहीं रुकना चाहते, अन्य जगह जाने के लिये कबीरधाम जिले से होकर जा रहे हों, उन पर यह लागू नहीं होगा। नगर पालिका परिषद कवर्धा की सीमा के अंदर रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 तक अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर बिना अनुमति घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। दूध और न्यूज पेपर हाकर प्रातः 6 बजे से अपना कार्य कर सकेंगे। नगर पालिका सीमा के अंदर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से विधि विरुद्ध कार्य के लिये एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा

होटल रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति

जिले के निवासियों को कवर्धा की सीमा में प्रवेश के दौरान प्रमाण स्वरूप वैध फोटोयुक्त परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। व्यवसायिक कार्यों में प्रयुक्त वाहन यथा यात्री बस, भाड़ा, सामग्री वाहन, ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट के लिए अन्य सभी वाहनों पर उपर्युक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। नगर की सीमा के भीतर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति होगी। होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी, डिलीवरी ब्वाय को जिला प्रशासन द्वारा जारी पास रखना अनिवार्य होगा।

कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य

इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोरोना गाइड लाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देश के उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा, 188, एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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