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*बायो डीजल के खुदरा विक्रय के लिए प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति शासन ने जारी किया दिशा-निर्देश*

बेमेतरा:- छ.ग शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02 जून 2021 के अनुसार जिले में फूटकर विक्रेताओं हाईस्पीड डीजल में मिश्रण के लिए बायो(जैव) डीजल (बी-100) की खुदरा ब्रिकी हेतु जिला कलेक्टर से अनुमति लेना होगा। जिले में बायो(जैव) डीजल की खुदरा ब्रिकी हेतु कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी होंगे। अनुमति मिलने के पश्चात् ही बायो(जैव) डीजल की खुदरा ब्रिकी की जा सकेगी। खाद्य अधिकारी बेमेतरा ने बताया कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार, विक्रेताओं को जैव डीजल (बी-100) के पंजीयन हेतु 11 विभाग- 1. जिला कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, 2.पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन लाईसेंस, 3. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, 4. छ.ग. शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, 5. छ.ग. शासन के माप-तौल विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र 6. संबंधित जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र, 7.छ.ग. बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, रायपुर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र 8.जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र, 9 अग्निशमन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, 10.दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में पंजीकरण 11. छ.ग. पर्यावरण मंडल से प्रदूषण नियंत्रण के पर्यावरणीय स्वीकृति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। तत्पश्चात् बायो(जैव) डीजल की खुदरा ब्रिकी की अनुमति हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा आवश्यक दस्तावेज के परीक्षण उपरांत संबंधित संस्था को खुदरा बिक्री की अनुमति कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी। जैव डीजल खुदरा विक्रेता के द्वारा जिन जैव डीजल विनिर्माताओं आपूर्तिकर्ता द्वारा से जैव डीजल प्राप्त किया जावेगा उनका आनलाईन जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाईट में अनिवार्य रूप से दर्ज की जावेगी इसके पश्चात् ही खुदरा विक्रेता को जैव डीजल आपूर्ति की जावेगी।

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