छत्तीसगढ़

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत 300 से अधिक भूमिहीन परिवारों ने दिया आवेदन, पंजीयन 30 नवम्बर तक More than 300 landless families have applied under Rajiv Gandhi Rural Landless Agricultural Mazdoor Nyay Yojana, registration till 30 November

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत 300 से अधिक भूमिहीन परिवारों ने दिया आवेदन, पंजीयन 30 नवम्बर तक
नारायणपुर 28 सितम्बर, 2021- राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष से संचालित राजीव गांधी ग्राामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत् जिले में अब तक 300 से अधिक भूमिहीन परिवारांे के आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना अंतर्गत पंजीयन का कार्य 30 नवम्बर तक किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान कर इन परिवारों को 6 हजार रूपए वार्षिक आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे उनके शुद्ध आय में वृद्धि होगी। योजना अंतर्गत पंजीयन के लिए कृषि मजदूरों से जिले के ग्राम पंचायतों में 1 सितम्बर 2021 से आवेदन लिए जा रहे है। कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने निर्देशित किया है कि आवेदन ग्राम पंचायतों के अलावा जनपद पंचायतों एवं कलेक्टर कार्यालय में भी लिया जाए।
योजना अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन कृषि परिवार के मुखिया को आदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी ग्राामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल आरजीजीबीकेएमएनवायडॉटसीजीडॉटएनआईसीडॉटइन  पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत परिवारों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी। पंजीकृत हितग्राही परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उस परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की जाएगी तब विधिक कार्यवाही करते हुए हितग्राही से भू राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूल की जाएगी। पंजीयन के लिए हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन सूची ग्राम पंचायत के पास जमा करना होगा। आवेदन में यथासंभव मोबाईल नंबर का उल्लेख करना होगा। आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव देंगे।

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