कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप में करना होगा आवेदन मृतकों को 50 हजार रूपये अनुग्रह राशि के लिए निगम ने मंगाया आवेदन
दुर्ग! नगर निगम दुर्ग सीमा क्षेत्रांतर्गत कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनो व आश्रितो को शासन के निर्देशानुसार अनुदान सहायता राशि प्रदान की जावेगी । इस हेतु शासन द्वारा 50 हजार रूपये अनुदान सहायता राशि का प्रावधान है । योजना के क्रियान्वयन हेतु निगमायुक्त हरेश मंडावी के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। निगमायुक्त ने कहा कि दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में निवासरत परिवार जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई है, ऐसे व्यक्ति के पात्र परिवारों को अनुग्रह राशि 50 हजार रूपये भुगतान किया जाना है उनके लिए निगम द्वारा चार स्थानों पर केंद्र बनाकर आवेदन पत्र लिए जाएंगे ।
जिनमें नगर निगम दुर्ग मुख्य कार्यालय, बोरसी जोन कार्यालय, आदित्य नगर जोन कार्यालय के अलावा उरला आई.एच.एस.डी.पी. कॉलोनी में आवेदन पत्र लिए जाएंगे । आवेदकों को नगर निगम की ओर से मुद्रित आवेदन पत्र के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड पटवारी द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र, सहमति पत्र एवं बैंक खाता सहित संपूर्ण दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित दस्तावेज संलग्न कराया जाना अनिवार्य होगा उक्त आवेदन प्रात: 10:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक कार्यालयीन अवधि में लिए जाएंगे । अधिक जानकारी के लिए नगर निगम के दूरभाष क्रमांक 0788-2322148 में कार्यालयीन अवधि में संपर्क कर सकते है।