छत्तीसगढ़

पिथौरा के पूर्व नगर अध्यक्ष देवसिंह छः माह की सजा और 1000 रु का अर्थदण्ड से दण्डित*

 

*पिथौरा के पूर्व नगर अध्यक्ष देवसिंह छः माह की सजा और 1000 रु का अर्थदण्ड से दण्डित

 

 

*परिषद की बैठक में पार्षद रविंदर आजमानी के साथ की थी गाली गलौज एवं मारपीट की घटना*

*पिथौरा* – वर्ष 2015 में नगर पंचायत पिथौरा में परिषद की बैठक रखी गई थी जिसमें तत्कालीन नगर अध्यक्ष देवसिंह निषाद ने वार्ड नंबर 11 के पार्षद रविंदर आजमानी के द्वारा जनहित के मामलों को उठाए जाने पर मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए मारपीट की घटना की थी, जिस पर पार्षद रविंदर आजमानी की रिपोर्ट पर थाना पिथौरा में तत्कालीन अध्यक्ष देव सिंह निषाद के विरुद्ध धारा 294,323 506 भादवी का अपराध दर्ज किया गया था एवम पिथौरा न्यायालय में मामला पेश किया था । 5 वर्ष तक सुनवाई चलने के बाद आज उक्त मामले में फैसला आया है । न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार आरोपी देव सिंह निषाद के विरुद्ध दोषी पाए जाने पर धारा 294 के तहत 3 माह एवं 323 भादवि के तहत 6 माह की कारावास से दंडित किया गया है,साथ ही दोनों ही धाराओं में ₹500-500 का अर्थदंड भी सुनाया गया है । आरोपी ने प्रार्थी पार्षद को जान से मारने की धमकी दी थी किंतु धारा 506 ( बी )के तहत आरोपी को संदेह का लाभ दिया है ।

समाचार एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करे
swapnil61000@gmail.com
9977961000

Related Articles

Back to top button