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भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 (ख) व 295 के तहत उपराध पंजीबध्द किए जाने के लिए लिखित शिकायत दर्ज कराई है

 

भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर के जिला महामंत्री मोहित जायसवाल एवं रतनपुर मंडल अध्यक्ष तिरिथ यादव के द्वारा रतनपुर थाने में पहुंचकर अरूण पन्नालाल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रिश्चन फोरम एवं गुरूविन्दर सिंह चड्डा के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 (ख) व 295 के तहत उपराध पंजीबध्द किए जाने के लिए लिखित शिकायत दर्ज कराई है

मंडल अध्यक्ष तिरिथ यादव में मीडिया के बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के भोले भाले लोगों को लालच एवं कई प्रकार के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं जिसको लेकर प्रदेशभर में हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत किया था इसके बाद क्रिश्चन फोरम अध्यक्ष ने अरूण पन्नालाल एवं गुरूविन्दर सिंह चड्डा इलेट्रॉनिक मीडिया बात करते हुए कहा कि धर्मांतरण को सही ठहराया और उन्होंने कहा कि जब मैं अपने मोबाइल में यू-ट्यूब देख रहा था उस दौरान एक वीडियो देखा जिसका यू.आर.एल. लिंक http://youtu.be/95eopsRnhxA है। उक्त वीडियो में अरूण पन्नालाल व गुरूविन्दर सिंह चड्डा प्रेस मीडिया को बाइट दे रहे थे और बार-बार उक्त बाइट में धर्मान्तरण करने व भारतीय सविंधान का अपमान कर रहे थे उक्त दोनों व्यक्तियों ने मीडिया में कथन किया कि “हम धर्मान्तरण करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 हमें इसकी इजाजत देता है और यदि हमें धर्मान्तरण करने से रोका जाता है अथवा बाधा उत्पन्न की जाती है तो ऐसे संविधा को जला देना चाहिए।“ साथ ही उक्त बाइट में उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा यह भी धमकी दी गई है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो प्रत्येक दिवस एक क्रिश्चन व्यक्ति आत्मदाह करेगा।


महोदय उक्त वक्तव्य निःसंदेह धार्मिक भावना को आहत करने वाला व असौहार्द्र, शत्रुता व घृणा पैदा करने वाला साथ ही संविधान को जला दो कहने वाली टिप्पणी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि उक्त व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रध्दा व निष्ठा नहीं रखते और अपने कृत्यों से भारत की प्रभुता व अखण्डता को मर्यादित नहीं रख सकते जो कि स्पष्ट रूप से राजद्रोह का कृत्य है। इसलिए इन दोनों व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है

इस मौके पर लवकुश कश्यप , रोहिणी बैसवाड़े, सुनील जायसवाल, राजू मानिकपुरी ,ज्ञानेंद्र कश्यप, इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे

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