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नाना से बेटे को छुड़ाने के लिए पिता ने HC में लगायी गुहार, कोर्ट ने बच्चे को किया तलब- Father appeals to High court to extricate son from maternal grandfater court summons child upsd upas | allahabad – News in Hindi

नाना से बेटे को छुड़ाने के लिए पिता ने HC में लगायी गुहार, कोर्ट ने बच्चे को किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाईकोर्ट (HC) ने नाबालिग बेटे को कोर्ट में पेश करने आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने 17 जून को 2 बजे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में नाना (Maternal Grandfathher) से अपने बेटे को छुड़ाने के लिए एक पिता (Father) गुहार लगाई है. मामले में हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटे को कोर्ट में पेश करने आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने 17 जून को 2 बजे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. मधुसूदन व अन्य की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने ये आदेश दिया है.

नाना पर जबरन बेटे को रोक कर रखे जाने का आरोप है. मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी और सीएमओ कानपुर नगर को ये आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि बच्चे को कानपुर से प्रयागराज आते वापस जाते सुनिश्चित करें कि बच्चे को कोई इंफेक्शन या बीमारी न होने पाए. कोर्ट ने खर्च के लिए याची पिता को निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि 15 जून तक महानिबंधक के समक्ष 15 हजार रूपये नकद जमा करें. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

प्रिंसिपल की बर्खास्तगी पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती

उधर बर्खास्तगी पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से ये विशेष अपील दाखिल की गई थी. दरअसल बिना वैधानिक जांच प्रक्रिया अपनाए प्रधानाध्यापक की बर्खास्तगी पर एकल पीठ ने रोक लगाई थी.कोर्ट ने एकल पीठ को याचिका की सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि याची की अंतरिम अर्जी को 2 माह में निर्णीत किया जाये. नारायण जी यादव पचरूखा शिक्षा केन्द्र प्राइमरी स्कूल रेवती बलिया का ये मामला है. चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है.

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First published: June 12, 2020, 5:33 PM IST



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