रतनपुर पुलिस द्वारा धारा 363, 366, 376 भादवि व 46 पाक्सो एक्ट के 02 प्रकरणों के 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
रतनपुर- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रतनपुर थाना क्षेत्र के 02 अभिभावकों द्वारा दिनांक 14.08.2021 को थाना आकर अपनी नाबालिक लड़कियों क्रमशः 14 व 16 साल के संबंध रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोनों लड़कियों स्कूल जाने के नाम पर घर से निकली है, लेकिन अभी तक घर नहीं आई है, अन्होनी की आशंका पर धारा 363 के 102 पृथक पृथक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये दिनांक 16.08.2021 को दोनों लड़कियाँ अपने घर आ गई और परिजनों के साथ थाने आकर संदेहियों का नाम पता बताते हुए रिपोर्ट कराई कि उनके साथ कोटा क्षेत्र के .02 लड़कों ने प्यार मोहब्बत का झांसा देकर कोटा तरफ ले जाकरच शारीरिक संबंध बनाया व इन्हें रतनपुर लाकर छोड़ दिया, नाबालिक लड़कियों का CWC व न्यायालय में कथन कराने के उपरांत प्रकरण में धारा 366 376 भादवि व 46 पाक्सो एक्ट की धाराएँ जोड़ी गई आज दिनांक 28.08.2021 को उक्त दोनों प्रकरणों में एक नाबालिक व एक अन्य आरोपी बबला मरावी उर्फ साँखी लाल पिता चैतराम मरावी उम्र 20 साल साकिन पड़ावपारा डोंगरी के उपर थाना कोटा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को आज माननीय न्यायालय व किशोर बोर्ड के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनपुर की टीम के प्रधान आरक्षक प्रवीण पांडेय 1. आरक्षक रामलाल सोनवानी, संजय यादव, कृष्ण कुमार मार्के राहुल जगत सक्रिय रहे।