छत्तीसगढ़

आरोपी को 3 साल की सजा अश्लील वीडियो बनाने से Accused sentenced to 3 years for making obscene videos

आरोपी को 3 साल की सजा अश्लील वीडियो बनाने से

जांजगीर चांपा अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायधीश खिलावन राम रिगरी ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹50000 के अर्थदंड से दंडित किया गया अभियोजन के अनुसार वर्ष 2012 में हेमंत साहू अपनी बहन की शादी में पीड़िता को अकेली देखकर छेड़खानी करने लगा डर के मारे पीड़िता घर में किसी को यह बात नहीं बताई थी इसके बाद हेमंत पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया दुष्कर्म के दौरान फोटो बनाता था और मना करने पर फोटो अन्य व्यक्ति को भेजने का धमकी भी देता था 8 फरवरी 2019 को फिर से दुष्कर्म किया और वीडियो बना कर पीड़िता को भेज दिया पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को बताई जिस पर शिवरीनारायण पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रभारी अधिकारी साइबर सेल प्रभाकर तिवारी का साक्ष्य कराया जिसमें पीड़िता का मूल अश्लील वीडियो बनाया गया था जिस पर अपर सत्र न्यायधीश खिलावन राम रिगरी ने शिवरीनारायण थाना के गांव केसला निवासी हेमंत पिता चेतराम 24 वर्ष को धारा 67 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 10 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

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