छत्तीसगढ़

मोहरम पर्व के अवसर पर निर्धारित शुष्क दिवस की तिथि में संशोधन मोहरम पर्व के अवसर पर निर्धारित शुष्क दिवस की तिथि में संशोधन Amendment in the date of dry day fixed on the occasion of Muharam festival

मोहरम पर्व के अवसर पर निर्धारित शुष्क दिवस की तिथि में संशोधन
 नारायणपुर 17 अगस्त 2021 – राज्य शासन द्वारा पूर्व में 19 अगस्त 2021 को मोहरम पर्व के अवसर पर शासकीय अवकाश घोषित कर मदिरा के फुटकर दुकानों को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसमें संशोधन कर अब 20 अगस्त 2021 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने जिले के अंतर्गत संचालित मदिरा की फुटकर दुकानों को मोहरम पर्व के अवसर पर पूर्णत बंद किये जाने हेतु आदेशित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त दिवसों में शराब का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सबंधित विभाग के अधिकारियों का दिये हैं।

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