चाकू मारने वाले आरोपी को मिला आजीवन कारावास की सजा The accused who killed the knife got life imprisonment
चाकू मारने वाले आरोपी को मिला आजीवन कारावास की सजा
श्रीमती नीता यादव, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम ने सुनाया सजा
कवर्धा, 06 अगस्त 2021। मामला संक्षेप में यह है कि, 9 सितबंर 2019 को रात में लगभग 8 बजे ग्राम खैरझिटी स्थित घर में शत्रुहन धु्रर्वे भोजन करके लेटा था। किसी व्यक्ति ने आकर बताया कि रमेश धु्रर्वे को गणेश पंडाल के पास चाकू मार दिया है, तब रमेश के पिता शत्रुहन धु्रर्वे ने गणेश पंडाल के पास जाकर देखा था कि, रमेश ध्रुर्वे रोड में लेटा पड़ा था और उसके बॉये तरफ सीना के पास चोंट लगने से खून बह रहा था। प्रदीप उर्फ छोटू धु्रर्वे, घनश्याम गोंड़, कमलेश धु्रर्वे, पुरूषोत्तम, भीम और गांव के अन्य व्यक्तियों ने बताया था कि पुरानी विवाद के चलते मुकेश सतनामी और अपचारी बालक ने रमेश धु्रर्वे को सीने में चाकू से मारा है और भाग गये हैं। तत्पश्चात् 112 और 108 वाहन से रमेश धु्रर्वे को चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल कवर्धा लेकर आये थे जहां चिकित्सक ने रमेश धु्रर्वे मृत होना बताया।
मामले की रिपोर्ट करने पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 407/19 धारा 302 सहपठित 34 पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी मुकेश सतनामी को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान कुल 15 साक्षियों के कथन दर्ज करने के उपरांत आज 06 अगस्त 2021 को श्रीमती नीता यादव, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम ने निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्त मुकेश को धारा 302 सहपठित 34 भा0द0सं0 के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 500 (पांच सौ) रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया है।