छत्तीसगढ़

शर्तों के साथ ऑफलाईन कक्षाएं संचालन की अनुमति Permission to conduct offline classes with conditions

शर्तों के साथ ऑफलाईन कक्षाएं संचालन की अनुमति,

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और पालक समिति तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड पार्षद एवं पालक समिति की अनुशंसा जरूरी,

कक्षाएं वहां, जहां पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1 प्रतिशत से कम,

ऑफलाईन कक्षाओं में प्रतिदिन केवल आधी संख्या में ही विद्यार्थी बुलाए जाएंगे,

जांजगीर-चांपा, 26 जुलाई, प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ऑफलाईन कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आज यहां मंत्रालय से जारी आदेश अनुसार ऑफलाईन कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति शर्तों के आधार पर दी गई है।

ऑफलाईन कक्षाएं प्रारंभ करने की शर्तों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कक्षाएं सोमवार 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में कक्षा एक से 5वीं और कक्षा 8वीं की कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत और स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित वार्ड पार्षद एवं स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त करना जरूरी है। उनकी अनुशंसा प्राप्त होने पर ही यह कक्षाएं सोमवार 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ की जा सकेंगी।

आदेश की शर्तो के अनुसार यह कक्षाएं उन्हीं जिलों में प्रारंभ की जाएगी, जिनमें कोरोना की पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1 प्रतिशत से कम रही हो। विद्यार्थियों को ऑफलाईन कक्षाओं में एक दिवस के अंतर पर बुलाया जाएगा, अर्थात प्रतिदिन केवल आधी संख्या में ही विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। किसी भी विद्यार्थी को यदि सर्दी, खांसी, बुखार आदि होगा तो उसे कक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। आदेश अनुसार ऑनलाईन कक्षाएं यथावत संचालित की जाती रहेंगी। किसी भी विद्यार्थी के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करना होगा। आदेश में सभी शिक्षण संस्थाओं के कमरों की साफ-सफाई ठीक प्रकार से करने को कहा गया है।

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