राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ लेने की बढी समयावधि

छह माह थी पहले निकायों में आवेदन करने की निर्धारित तिथि
गरीब परिवार के मुखिया के निधन पर मिलता है 20 हजार
भिलाई । गरीब परिार के मुखिया के निधन पर आश्रित परिजन को मिलने वाली राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि के लिए अब साल भर के भीतर आवेदन किया जा सकता है। समाज कल्याण संचालनालय रायपुर से इस संबंध में नगरीय निकायों को आदेश जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत शोकाकुल परिवार को 20 हजार रुपए की सहायता मिलती है। पूर्व में इस योजना के लिए आवेदन करने की समयावधि छह माह तक निर्धारित थी।
नगर निगम व नगर पालिका के द्वारा अब पात्रताधारी गरीब परिवार के मुखिया की किसी भी परिस्थिति में होने वाली निधन उपरांत एक साल के भीतर आवेदन किए जाने पर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत वारिसान को लाभ दिया जाएगा। पूर्व में आवेदन करने की समयावधि छह माह थी। जानकारी के अभाव तथा अन्य पारिवारिक उलझनों के चलते कई बार पात्रता के बावजूद समयावधि के भीतर आवेदन न कर पाने के चलते अनेक गरीब परिवार को शासन की इस महती योजना के लाभ से वंचित होना पड़ता रहा है। विभिन्न निगम व पालिका के जनप्रतिनिधियों के ध्यानाकर्षण के बाद समाज कल्याण संचालनालय रायपुर ने मामला संज्ञान में आने के बाद समयावधि बढ़ाये जाने के संबंध में स्थानीय निकायों को अधिकृत कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि राष्टीय परिवार सहायता योजना केन्द्र सरकार की है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की पात्रता सूची में शामिल मुखिया के निधन पर उसकी पत्नी अथवा उसके जीवित न रहने की स्थिति में वैध वारिसान को एकमुश्त बीस हजार रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जाता है। इसके लिए परिवार के दिवंगत मुखिया की उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में इस योजना का लाभ उठाने के लिए नगर निगम अथवा नगर पालिका में आवेदन करना होता है। आवेदन में मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ वार्ड पार्षद की अनुशंसा और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिार की पात्रता सूची का सरल क्रमांक लिखा जाना अनिवार्य है।
बताया जाता है कि पात्रता रखने के बावजूद अनेक परिवार जानकारी के अभाव में अपने मुखिया के निधन पर आवेदन नहीं कर पाते। जब जानकारी मिलती है तो छह माह की अवधि बीत जाने की वजह से ऐसे परिवारों को योजना के तहत मिलने वाली 20 हजार रुपए की सहायता राशि से वंचित होना पड़ जाता है। अब शासन ने छह माह की अतिरिक्त समय आवेदन प्रक्रिया के लिए बढ़ा दिया है तो राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ अधिक से अधिक जरुरतमंदों को मिल सकता है।
आत्म निर्भर होने में मिलती है मदद
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत मिलने वाली 20 हजार की राशि अपने मुखिया को खोने वाले गरीब परिवार को आत्मनिर्भर होने में मदद देती है। कभी-कभी कम उम्र के मुखिया के असामयिक निधन से पत्नी व छोटे बच्चों का भविष्य अंधकारमय नजर आता है। इस परिस्थितियों में योजना के तहत मिलने वाली 20 हजार रुपए की राशि स्वरोजगार की राह में आगे बढने की प्रेरणा देने में सहायक साबित होती है।