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जिन स्कूलों ने फीस सीमा से बढ़ाई, उन पर अर्थ दंड अधिरोपित, Penalty imposed on the schools which increased the fee limit

 सीमा से अधिक वसूली गई फीस 15 दिन के भीतर पालकों को वापस करेंगे स्कूल
दुर्ग /जिला दुर्ग में अशासकीय विद्यालयों के विरुद्ध अधिक शुल्क वृद्धि के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इस के परिप्रेक्ष्य में 23 जून 2021 को जिला फीस समिति की बैठक आहूत कर 8% से अधिक की वृद्धि किए जाने वाले अशासकीय विद्यालयों से जवाब मांगा गया एवं उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया।15 जुलाई को आयोजित जिला फीस समिति की बैठक में 07 अशासकीय विद्यालयों के द्वारा 8% से अधिक शुल्क वृद्धि किया जाना पाया गया। प्रकरणों की सुनवाई पश्चात जिला फीस समिति के द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि सभी विद्यालय सत्र 2019-20 को आधार वर्ष मानते हुए शुल्क में अधिकतम 8% वृद्धि मान्य की जाती है। 8% से अधिक फीस वृद्धि करने के कारण डीएवी पब्लिक स्कूल हुडको, भिलाई , एमजीएमसीसे स्कूल सेक्टर-6 भिलाई, इंदु आईटी स्कूल कुरूद,भिलाई शारदा विद्यालय रिसाली भिलाई एवं शकुंतला विद्यालय रामनगर  भिलाई पर राशि रुपए 20,000 का अर्थदंड अधिरोपित की गई है । 8% से अधिक वृद्धि की गई राशि जो कि पालकों से वसूली गई है उसे अगले 15 दिन के भीतर आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से पालकों को वापस किया जाएगा।

 

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