छत्तीसगढ़

75 साल के बुजुर्ग ने इस उम्र में किया गंदा काम, अब जेल में कटेगी जिंदगी

सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़ बेमेतरा-  शहर से लगी देशी शराब दुकान के सामने दिनदहाड़े युवक राजेश वर्मा की हत्या करने वाले बिसौहा साहू को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला न्यायाधीश आनंद कुमार सिंघल ने सुनाया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक ने की।

पिकरी शराब भट्ठी के पास की थी हत्या
प्रकरण के मुताबिक 3 अक्टूबर 2018 को बेमेतरा-मुड़पार मार्ग पर पिकरी शराब भट्ठी के पास राजेश वर्मा पिता बहुर सिंह वर्मा (34) पर बिसौहाराम वर्मा पिता बनऊराम वर्मा ने तब्बल से वार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। जिसे एक दिन बाद 4 अक्टूबर को सुबह पकड़ा गया था। आरोपी की निशानदेही पर वारदात स्थल से करीब 200 मीटर दूर पर तब्बल बरामद किया गया था।

आरोपी ने किया था अवैध कब्जा
सुनवाई के दौरान हत्या का कारण समाने आया है, जिसके अनुसार राजेश वर्मा की मां चंपाबाई भोईनाभाठा की उपसरपंच थी। आरोपी ग्राम मुड़पार का निवासी है। जहां का राजेश भी निवासी था। आरोपी बिसौहा वर्मा ने गांव के मर्दनिया श्रीवास की मौत होने के बाद उसकी जमीन को घेरकर कब्जा कर लिया था। जसे लेकर विवाद था। आरोपी ने राजेश से कहा था कि तुम्हारे परिवार के लोग मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जिसके बाद आरोपी ने मौके पर साइकिल में रखे तब्बल से हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद कोटवार बृजलाल वर्मा को भी तब्बल लेकर दौड़ाया था।

आरोप सिद्ध होने पर मिली उम्रकैद
आज न्यायालय ने आरेापी बिसौहा वर्मा (75) पर आरोप सिद्ध होने पर धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 100 का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

60 हजार का क्षतिपूर्ति देने का आदेश
न्यायालय ने प्रावधानों के तहत मृतक के परिजन को उचित प्रतिकर राशि देने की अनुशंसा की। जिसके तहत मृतक के परिजन को 60 हजार रुपए देने का आदेश दिया।

 

 

 

 

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