खरीफ फसलों के बीमा हेतु ऋणी कृषक स्वैच्छिक, खरीफ बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक Indebted farmers voluntary for insurance of Kharif crops, last date of Kharif insurance till July 15

खरीफ फसलों के बीमा हेतु ऋणी कृषक स्वैच्छिक, खरीफ बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक
कवर्धा, 12 जुलाई 2021। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण जन बीमा का लाभ ले सके इस परिप्रेक्ष्य में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा) एवं इनकी टीम द्वारा बीमा रथ, फ्लेक्स, पम्पलेट द्वारा जिले के ग्रामीण अंचल में सघन प्रचार प्रसार कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ सीजन 2021 के तहत कबीरधाम जिले में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा के रूप में मनाया गया। जिसमें जिले से 52 हजार 680 एप्लिकेशन नम्बर में 29959.70 हेक्टेयर भूमि का अधिसूचित फसल बीमा किया गया हैं और फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 हैं। कृषि विभाग के उपसंचालक ने जिले के किसानों से शीघ्र ही फसल बीमा कराने की अपील की है।
कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, अवर्षा की स्थिति, कीट एवं रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और नुकसान की भरपाई करने के लिए शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है। जारी अधिसूचना अनुसार सभी ऋणी अऋणी किसानों से बैंक या प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र या ऑनलाईन पंजीयन या बीमा अभिकर्ता से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने एवं प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि खरीफ फसलों के लिए 15 जुलाई, 2021 है। योजनांतर्गत जिले में खरीफ फसल हेतु धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, तुंअर (अरहर) फसलें अधिसूचित है, जिसके लिए प्रीमियम राशि बीमित राशि का खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत जमा करना है, जो कि किसान द्वारा वहन किया जाएगा। सभी फसलों के लिए ’’बीमा इकाई ग्राम’’ निर्धारित किया गया है। इस वर्ष भी बीमा के दिशा-निर्देश प्रावधान अनुसार ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में स्वेच्छा पूर्वक शामिल होंगे। जो ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में शामिल नहीं होंगे, उनकों बीमा आवरण के अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2021 के सात दिवस पूर्व निर्धारित प्रपत्र में असहमति पत्र (वचज-वनज) के.सी.सी. प्रदायकर्ता बैंक, वित्तीय संस्थानों को अनिवार्य रूप से जानकारी प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए समस्त कृषक बंधु क्रियान्वयक बीमा कम्पनी के टोल-फ्री नम्बर 18002095959 एवं फार्म मित्र एप गुगल प्ले स्टोर से डाऊनलोड कर बीमा से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, साथ ही अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियों से सम्पर्क कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2021 को कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा और जिला पंचायत सीईओ श्री विजय दयाराम के. ने फसल बीमा रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण जन बीमा का लाभ ले सके इस परिप्रेक्ष्य में बीमा रथ, फ्लेक्स, पम्पलेट द्वारा जिले के ग्रामीण अंचल में सघन प्रचार प्रसार की जा रही है।