छत्तीसगढ़

आशा और स्माइल योजना के तहत मिलेगा ऋण Loan will be available under Asha and Smile scheme

आशा और स्माइल योजना के तहत मिलेगा ऋण,

जांजगीर चपा ,19 जून, कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के कारण जीवन-यापन में कठिनाई का सामना कर रहे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आशा (ASHA) एवं स्माईल (SMILE) नाम से योजनाएं प्रारम्भ की गई है। जिसमें 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान शामिल होगा। आवेदन 28 जून को सायं 5 बजे तक जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति कार्यालय जांजगीर में जमा कर सकते हैं।

जिला अंत्यावसायी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि कोविड़-19 महामारी से परिवार के मुखिया के मृत्यु पश्चात् परिवार के पालन पोषण करने वाले व्यक्ति के लिए आशा और स्माइल योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए अधिकतम 5.00 लाख रूपये का ऋण दिया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के 18 से 50 वर्ष के मध्य आयु के आवेदक पात्र होंगे। आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। आय 3 लाख रुपये से अधिक ना हो। आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्वयं का बैंक पासबुक की छाया प्रति आवेदन के साथ जमा करना होगा। साथ ही कोविड 19 से परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र या श्मशान भूमि/ कब्रिस्तान में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद, यदि किसी गांव में मृत्यु हुई तो गांव के प्रखण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) का पत्र भी स्वीकार किया जायेगा। इच्छुक आवेदक जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जांजगीर-चांपा, भारतीय स्टेट बैंक के बगल में विश्राम गृह के सामने, जनपद पंचायत सभा भवन जांजगीर में संपर्क कर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

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