निगम में पहले काम कर चुके 41 श्रमिकों को निगम देगी अस्थायी काम

दुर्ग ! निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि ने स्वास्थ्य विभाग, लोक कर्म विभाग अधिकारियों की बैठक लेकर कहा आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि, व बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए निगम को श्रमिक की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग में पहले काम कर चुके 41 श्रमिकों को काम पर लेने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा को सभी 41 श्रमिकों के नाम पंजीबद्ध कर उनका बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति, और आधार कार्ड की प्रति जमा कराने निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम दुर्ग में बारिश के दौरान आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि, तथा बाढ़ जैसे स्थिति के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जिन्हें कलेक्टर दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने नगर निगम में पूर्व में काम कर चुके 41 श्रमिकों को आवश्यकता अनुसार अस्थायी तौर पर काम पर लेने कहा गया है। सभी 41 श्रमिक पहले नगर पालिक निगम दुर्ग में काम चुके हैं। श्रमिकों की आवश्यकता को देखते हुये 89 दिनों के लिए अस्थायी श्रमिक रखा जाना है। निगम आयुक्त श्री अग्रहरि ने उन सभी 41 श्रमिकों से अनुरोध कर कहा है कि वे यदि निगम में अस्थायी तौर पर काम करना चाहते हैं तो वे अपना बैंक खाता पासबुक, और आधार कार्ड की छायाप्रति निगम के स्वास्थ्य अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा के पास जमा कराकर अपना नाम पंजीबद्ध करायें। कमिश्रर ने इन श्रमिकों से अपील है कि सात दिनों के अंदर वे अपना बैंक खाता पासबुक और आधार कार्ड की छायाप्रति स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य अधिकारी के पास जमा कर अपना नाम पंजीबद्ध करायें।