छत्तीसगढ़

स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित Golden opportunity to start your own enterprise, applications invited under Chief Minister’s Youth Self Employment Scheme

स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित

कवर्धा, 08 जून 2021। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिए जिले में 20 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजनान्तर्गत बैंको के माध्यम से उद्योग के लिए 25 लाख रूपए, सेवा उद्यम के लिए 10 लाख रूपए एवं व्यवसाय के लिए 2 लाख रूपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अनुसार सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, महिला, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा।

योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु आवश्यक अहर्ताएं

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो। न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, (अनुसूचित जाति, जनजाति, अपिव, निःशक्तजन, महिला उद्यमी, नक्सल प्रभावित, भूतपूर्व सैनिक अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट), आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रू. से अधिक न हो, आवेदक ने प्र.म.रो.सृ.का., भारत सरकार, राज्य सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत सब्सिडी का लाभ न लिया हो। उन्होने बताया कि उपरोक्तानुसार अहर्ताएं पूर्ण करने वाले हितग्राही कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन पूर्ण कराने, प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर है। उन्होंने योजनांतर्गत आवेदन करने के लिए कार्यालय आने वाले समस्त उद्यमियों से अपेक्षा है कि कोरोना महामारी को द्वष्टिगत रखते हुये मास्क पहनकर कार्यालय आने तथा शासन द्वारा घोषित सावधानियों का पालन करने कहा है।

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