छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

निगम ने होटल और रेस्टारेंटों में मारा छापा

बिना लायसेस व्यवसाय करने वालों से वसूले 44 हजार रूपये जुर्माना

भिलाई। नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार 13 जून से 18 जून तक जोन 01, 02, 03 एवं 04 के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर निगम की उडऩदस्ता टीम ने कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, रोड बाधा, लायसेंस आदि की जायजा लिया लिया गया तथा कुल 29 प्रतिष्ठान जो बिना लायसेंस के चलाये जा रहे थे जिससे 44 हजार रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाइश दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

निगम की उडऩदस्ता टीम द्वारा हैप्पीनिंग रेस्टोरेंट, शुभ फुट वियर, साई सेनेटरी, शंकर ट्रेडर्स, अग्रवाल होटल, अमरापूर किचन नावेल्टी, गणपति मेडिकल, पापूलर डिस्पोजल, अनाल होण्डा, अभिषेक पर रोड बाधा, पूजा नास्ता सेंटर, रिद्धी-सिद्धी टीव्हीएस, राजकुमार शाह, अमन कुशवाहा, हरि चौहान, महेश कनेटिक, वैद्यनाथ आटो रिपेयर, मां शारदा बिल्डकान, चून्नू टी स्टाल, विष्णू दयाल गुप्ता, पंचवम सिंह टी स्टाल, ऐरन ट्रेडर्स,  प्रकाश जैन, जायका आटोमोबाईल, जीतू टी स्टाल, सांई राम आटो मार्ट पर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की।

आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर उडऩदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सडक़ पर कचरा फैलाने वाले तथा सडक़ पर सामान रखकर यातायात बाधित, लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ  लगातार कार्यवाही कर रही है।

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