Crimeछत्तीसगढ़

बिगब्रेकिंग:चिल्फ़ी आमापानी मे मिले नर कंकाल मामले में पुलिस ने किया खुलासा मृतक की हुई हत्या छ: आरोपियों को किया गिरफ्तार

➡️ गांव में ही लगातार कैंप कर हत्या के आरोपियों तक पहुंची पुलिस

➡️ वनांचल में 20 दिवस पूर्ण हुए हत्या की गुत्थी को पुलिस को सूचना मिलने पर महज 72 घंटों के अंदर किया खुलासा

➡️ हत्या में शामिल सभी 6 आरोपियों को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार

कवर्धा: 25मई 2021 को जरिए ग्रामीणों से सूचना मिली की एक अज्ञात शव कंकाल जो पूरी तरह से नष्ट हो गया है जो लगभग 25 दिवस पुराना है। आमापानी जंगल की पहाड़ी इलाके में 200 मीटर दूर तक नाला में हड्डी बिखरा पड़ा है कि सूचना पर चिल्फी पुलिस बल घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल को सर्च कर घटना स्थल पर आस पास बिखरे मिले समान सायकल से मृतक कि पहचान कराने पर मृतक का पहचान बोड़ला निवासी लतेलू राम पिता कोदूराम बांधे उम्र 55 वर्ष साकिन खरिया थाना बोड़ला के रूप में हुई । परिवार जन ने बताया कि मृतक लतेलु बरसो से वनांचल के ग्रामो में जाकर ग्रामीणों से बास का सूपा व अन्य जंगली समान खरीदकर शहर में बेचने का काम करता था । रात्रि होने व अति माओवादी प्रभावित क्षेत्र होने से पुलिस बल थाना वापस आकर संपूर्ण हालात से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल चिल्फी प्रभारी रमाकांत तिवारी व भोरमदेव प्रभारी बृजेश सिन्हा की टीम गठित करते हुए मृतक के मृत्यु का सही कारण जानने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिया तत्पश्चात दोनों थाने की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल का दूसरे दिवस पुनः बारिकी से निरीक्षण किया गया व मृतक के घर वालों से विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ में मृतक का जूता के अलावा संपूर्ण समान जैसे सायकल, कपड़े,बास का सुपा ग्रीन नेट घटनास्थल पर 200 मीटर दूर तक बिखरे पड़े मिले जिसे मृतक के घर वालो ने पहचाना । लेकिन बरामद समान में घटनास्थल पर मिट्टी में दबे गांठ लगा ग्रीन नेट मिला जो मृतक का नहीं था घर वालो ने पहचान में बताया । मृतक का जूता अथक प्रयास के बाद भी घटनास्थल पर सर्च करने पर पुलिस को नहीं मिला । पुलिस टीम द्वारा मृतक के घर से निकलने के समय व दिनांक 08/05/ 2021 से पुनः सारे तथ्यों की पतासाजी करते हुए मृतक के जूता नहीं मिलने व घटना स्थल पर गांठ लगा ग्रीन नेट मिलने पर मृतक के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होने के प्रबल आशंका पर पुलिस गांव में ही कैंप करते हुए आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ, घटना स्थल का परिस्थिति जन्य साक्ष्य , घटना में प्रयुक्त साक्ष्य, मुखबिर से मिली सूचना गवाहों के कथन के आधार पर अपराध क्रमांक 17/21 धारा 302, 201, 147, 148, 149 भा0द0वी0 पंजीबद्ध कर घटना में शामिल संदेही क्रमशः
1. फागू बैगा पिता रामसिंग बैगा उम्र 45 वर्ष
2. भगत बैग पिता सुक्कू बैगा उम्र 20 वर्ष

3. सोनसिंग उर्फ रिघम पिता गनपत बैगा उम्र 20 वर्ष

4. मंशाराम बैगा पिता जयसिंग बैगा उम्र 22 वर्ष

5. दशरथ बैगा पिता रीका राम बैगा उम्र 25 वर्ष

6. असराध बैगा पिता टीकाराम बैगा उम्र 21 वर्ष सभी निवासी आमापानी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया व पुलिस के द्वारा सभी संदेही से अलग-अलग लंबी पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आमपानी गांव में ग्रामीण हीरा बैगा के घर पुत्र होने पर छठी कार्यकम के दिन मृतक लतेलु राम से शराब पीने की मामूली विवाद पर बेरहमी से एक राय होकर डंडे, हल से पीट-पीटकर बेहोश करते हुए छठी में प्रयुक्त बैठने हेतु ग्रीन नेट में लपेटकर गांठ लगाकर साइकिल में रस्सी से कैरियर में बांधकर जंगल पहाड़ी दुर्गम इलाके में ले जाकर पुनः गला घोंट कर नाले में फेंकना स्वीकार किया । पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए समस्त आरोपियों का घटनास्थल पर ले जाकर रीक्रिएशन ( घटना का नाट्यरूपान्त्ररण ) कराया गया बाद आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लाठी डंडे हल को जप्त किया गया । उक्त कारवाही में पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा का मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रिचा मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी अजीत ओगरे के निर्देशन में चिल्फी थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी, भोरमदेव थाना प्रभारी बृजेश सिन्हा, सहायक उपनिरीक्षक गोविंद चंद्रवंशी, सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मी कांत शुक्ला चिल्फी थाना के समस्त स्टाप शामिल थे ।

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