छत्तीसगढ़
कीटनाशन व रासायनिक दवा दुकानों एवं कृषि केन्द्रों को प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक संचालन की अनुमति Permission to operate insecticide and chemical drug stores and agricultural centers from 10 am to 02 pm

कीटनाशन व रासायनिक दवा दुकानों एवं कृषि केन्द्रों को प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक संचालन की अनुमति
कांकेर – जिले के रासायनिक दवा एवं खाद विक्रेताओं द्वारा दुकान संचालन संबंधी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जिले में कीटनाशक व रासायनिक दवा दुकानों तथा कृषि केन्द्रों को प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण उत्तर बस्तर कांकेर जिले को 16 मई के प्रातः 06 बजे से 01 जून के प्रातः 06 बजे तक कन्टेमेन्ट जोन घोषित किया गया है, इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।