महत्वपूर्ण गतिविधियों में छुट के साथ संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिला अब -31 मई तक कंटेन्मेंट जोन घोषित With the relaxation of important activities, the entire Janjgir-Champa district has now been declared a container zone till May 31,

महत्वपूर्ण गतिविधियों में छुट के साथ संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिला अब -31 मई तक कंटेन्मेंट जोन घोषित,
जिले की सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी,
फल, सब्जी, पोल्ट्री,मटन, मछली, किराना सामानों की होम डिलीवरी अब सुबह- 6 बजे से दोपहर -2 बजे तक,
सुबह- 06 से शाम- 5 बजे तक एयर कंडीश्नर,कुलर, पंखे का विक्रय की होम डिलीवरी के माध्यम से अनुमति,
सुबह- 06 से -8 और शाम- 5 से- 7 बजे तक घर- घर जाकर दूध वितरण की अनुमति,
रविवार को पूर्ण लाकडाऊन जारी रहेगा,
जांजगीर-चांपा,15 मई,2021/
कोविड-19, के संक्रमण पर नियंत्रण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने आम लोगों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी ब्यावसायिक गतिविधियों में छुट के साथ संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिले को -31 मई की रात्रि- 12 बजे तक कंटेंनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने आज उक्ताशय का आदेश जारी किया।जारी आदेश के अनुसार
जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र – 31 मई रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा।
जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु-चिकित्सालय, गैस एजेंसियां एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
सभी प्रकार की मंडियाँ तथा थोक, फुटकर एवं किराना दुकानें बंद रहेगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं,माल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग- अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी।
सब्जी, फल, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 02 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिकअप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बडा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड -19, वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। दुकान खोलकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी। निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानों को नियमानुसार 30 दिनों के लिए सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से स्विगी, जोमेटो आदि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी, ग्राहकों के लिये इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक -अवे पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा ।
ऑप्टिकल शॉप, रिपेयरिंग सामाग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रीकल दुकानें (शो – रूम प्रतिबंधित), पशुचारा दुकानें पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित (खाद उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत) दुकानें प्रात – 6 बजे से प्रातः-11 बजे तक ( रविवार को छोड़कर) संचालित की जा सकेंगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानों को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19, वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।
प्रात 6 बजे से सायं 5 बजे तक एयर कंडीशनर, कूलर एवं पंखे का विक्रय बिना दुकान खोले, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से करने की अनुमति होगी।
एयर कंडीशनर, कूलर एवं पंखे इत्यादि घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग मात्र के लिये इलेक्ट्रीशियन तथा प्लम्बर्स को घरों में जाकर रिपेयरिंग कार्य की अनुमति प्रात 6 बजे से सायं 05 बजे तक होगी।
दूध वितरण की अनुमति घर पर जाकर दूध बांटने हॉकर को प्रातः- 6 बजे से प्रातः – 8 बजे एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक तक होगी। दुग्ध विक्रय की अनुमति दुकान/पार्लर खोलकर नही होगी।
न्यूज पेपर हॉकर हेतु प्रातः 5 बजे से प्रातः – 7 बजे तक अनुमति होगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये खाद्यान्नों के परिवहन, भंडारण, वितरण लोडिंग अनलोडिंग एवं उससे संबंधित सहायक गतिविधियों, उचित मूल्य दुकानें भंडारगृह, कस्टम मिलिंग कार्य, संग्रहण केन्द्र एवं समितियों से धान का उठान, राईस मिल के द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य भण्डार गृह निगम, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल जमा, लोडिंग का परिवहन निर्बाध रूप संचलन निम्न निर्देशों के अनुपालन के साथ प्रदान की गई है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिदिन प्रातः- 06 बजे से दोपहर -1 बजे तक खाद्यान्न वितरण के लिये टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम- 50-60 तक होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को कई दिनों तक समान रूप से राशन वितरित किया जाए। हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिये अलग-अलग दिन निर्धारित किया कर उन्हें तदानुसार सूचित कर राशन वितरण किया जाए। उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिये हितग्राहियों द्वारा मास्क पहनना एवं उनके खड़े होने के स्थान पर चिन्हांकन सुनिश्चित करते हुए कतारबद्ध कराकर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। हितग्राहियों के सैनिटाईजेंशन हेतु सैनिटाईजर, साबुन, पानी इत्यादि की व्यवस्था उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों यथा भंडारगृहों में सामाजिक दूरी के अनुपालन करते हुए कार्य संपादित किया जाएगा। हितग्राहियों के लिये राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने-जाने के लिये पास होगा, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। राईस मिल, कस्टम मिलिंग, संग्रहण केन्द्र, कस्टम मिलिंग का चांवल नागरिक आपूर्ति निगम , राज्य भण्डार गृह निगम, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के संचालक अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए संचालन व कार्यों की अनुमति होगी।
कृषि कार्य हेतु उर्वरक एवं बीज का भण्डारण कार्य के लिये जिले के सभी रेंक पाईट एवं बीज संग्रहण, भण्डारण केन्द्रों से उर्वरक तथा बीज का लोडिंग-अनलोडिंग एवं परिवहन डबल लाक गोदामों तथा सहकारी समितियों एवं निजी गोदामों में (कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए ) प्रात 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक उर्वरक, बीज परिवहन एवं भण्डारण कार्य की अनुमति होगी।
कृषि क्षेत्र में फसल कटाई हेतु हार्वेस्टर संचालन की अनुमति प्रात 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी ।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर फर्टिलाइजर एवं खान (माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का पालन करने की शतों पर संचालित रहेंगे।
निजी निर्माण कार्य की अनुमति नही होगी एवं शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु, गौण वनोपज से संबंधित-संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य कोविड-19, प्रोटोकाल के तहत अनुमति होगी।
सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। केवल ऑनलाईन डिलीवरी की अनुमति होगी।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या -10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम- 10 निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना, सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदक को विवाह हेतु आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों वर एवं वधु सहित) का नाम, जानकारी एवं 72 घण्टे पूर्व का कोविड-19, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, शो-रूम, पर्यटन स्थल तथा पार्क पूर्णतः बंद रहेंगे।
जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त दैनिक एवं साप्ताहिक हाट-बाजार मवेशी बाजार बंद रहेंगे।
सभी सैलून, ब्यूटी पार्लर, पान, सिगरेट ठेला, मोबाइल भोजनालय, चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड के टेले एवं सडक किनारे छोटी भोजनालय बंद रहेंगे।
रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई-पास होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जांजगीर-चाम्पा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे पोस्टल टेलीकॉम, एयरपोर्ट, संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19, या वैक्सीनेशन ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों, ,कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।
जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्र , चॉइस सेंटर संचालन की अनुमति सायं -5 बजे तक होगी । जिन हितग्राहियों के पास मोबाइल अथवा नेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नही है । ऐसे हितग्राही अपना सीजी टीका पोर्टल में टीकाकरण का पंजीयन अपने ग्राम के निकटतम चॉईस सेंटर में करा सकेंगे । इसके लिये हितग्राही को राशन कार्ड एवं आधार कार्ड , वोटर आईडी , ड्राइविंग लाइसेंस पहचान पत्र के रूप में लाना होगा । लोक सेवा केन्द्र ,चॉइस सेंटर में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल , फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय – समय पर जारी दिशा – निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों, टोकन प्रणाली के साथ संचालन होगा ।
सभी स्कूल , कॉलेज विद्यार्थियों के लिये बंद रहेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देने तक के लिये रूकने की अनुमति होगी।
जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालयों एवं जीवन बीमा निगम शाखाओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ केवल कार्यालयीन प्रयोजन हेतु संचालन की अनुमति होगी, किन्तु कार्यालय जीवन बीमा निगम आम जनता हेतु बंद रहेंगे। निजी कार्यालय प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथापि एटीएम, टेलीकॉम, पोस्टल एवं कुरियर सेवाएं तथा रेलवे, एस.ई.सी.एल. कोयला खनन एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशॉप, रेक पाईंट पर लोडिंग- अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन पूर्ववत् संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहें हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी। अधिकारी कर्मचारियों के लिये पहचान हेतु विभाग कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी आई डी कार्ड अनिवार्य होगा। सभी शासकीय कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। कार्यालय तक आने-जाने के लिये विभाग कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी आई डी कार्ड ही उनका पास होगा।
जिले में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों तथा शासकीय डाकघर केवल व्यवसायिक प्रयोजन हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर अपने संस्थान में न्यूनतम 50 प्रतिशत अधिकारियों , कर्मचारियों के उपयोग के साथ निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। बैंक एवं डाकघर अपने संस्थान में संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का और उचित सामाजिक शारीरिक दूरी के उपायों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे ।
डाक, डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं की अनुमति होगी ।
ई-कामर्स (अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि स्थानीय ऑनलाईन सेवाएं) की अनुमति होगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड-19, जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा ।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार लागू रहेगें। इन कार्यो में संलग्न सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर में एडमिट एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने एवं आने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी ।
अपरिहार्य परिस्थितियों में जांजगीर-चाम्पा जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिये अन्तर्जिला आवागमन हेतु ई-पास अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19, ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।
अत्यावश्यक कोल परिवहन से संबंद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप आटोपास गैरेज टायर पंचर की दुकाने तथा ढाबा रेस्टोरेंट (केवल टेकअवे) हेतु सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित हो सकेंगे।
समस्त कोविड-19 टीकाकरण हेतु टीकाकरण केन्द्र खुले रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण एवं कोविड-19 जांच (टेस्ट) हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड विधिमान्य परिचय पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19, टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, अस्पताल आवागमन हेतु ऑटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-काई साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां, पी.डी.एस. एवं उपरोक्तानुसार अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर की अनुमति होगी।
आवश्यक गतिविधियों , जिसमें एकाधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गों की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों, रेलगाडियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा, अस्पताल , क्लिनिक, मेडिकल दुकानें, स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाएं भी शामिल है, को छोडकर सायं 5 बजे से प्रात 6 बजे तक जिले में लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक ( शहर ग्रामीण ), कमाण्डेंट होमगार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं, अस्पताल पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त फायरब्रिगेड, नगरपालिका सेवाएं साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय, रेल्वे, टेलीकाम, इन्टरनेट सेवाएं, एटीएम एवं आपातकालीन सेवाएं हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। किन्तु शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।