छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

दुर्ग निगम में फिर हुई मारपीट की घटना

मारपीट करने वाले के खिलाफ  कराया गया एफआईआर दर्ज

दुर्ग – नगर पालिक निगम दुर्ग में पदस्थ सहा0 राजस्व निरीक्षक सिद्धांत शर्मा और कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कसार के साथ तकियापारा निवासी अज्ञात युवक ने सोमवार को अपरान्ह 3 बजे पेंशन कार्यालय में उपस्थित होकर गाली-गलौज और मारपीट किया तथा निगम परिसर से बाहर निकलने पर मारने की धमकी दी। इसकी जानकारी कर्मचारियों ने तत्काल निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि को दिये तथा उनके निर्देशानुसार थाना प्रभारी सिटी कोतवाली दुर्ग के नाम पत्र जारी कर संबंधित के खिलाफ  एफ आईआर दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस संबंध में छ0ग0 स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने भी महापौर एवं आयुक्त को इस घटना से अवगत कराकर इस प्रकार की घटनाओं में रोक लगाने की मांग किया गया है।

उल्लेखनीय है कि निगम कार्यालय में अपने पारिवारिक सदस्य अहफज खान पता मकान नंबर 99 तकियापारा वार्ड 8 दुर्ग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु निगम कार्यालय आया था। वह पहले कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कसार से गाली गलौज की। उसके बाद सिद्धांत शर्मा सहा0 राजस्व निरीक्षक से मारपीट कर निगम के बाहर निकलने पर मारने की धमकी दिया गया। कानून के अंतर्गत सरकारी व्यक्ति से अपशब्दों का प्रयोग करने पर धारा 504, धमकी देने पर धारा 508, मारपीट करने पर धारा 332 जिसमें क्रमश: 2 वर्ष का सश्रम कारावास, तथा 3 से 7 वर्ष का सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है।

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