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कोरोना से हुई मौत पर भी इस सरकारी स्कीम से मिलेगा 2 लाख रुपये, नॉमिनी ऐसे करें क्लेम Even on the death of Corona, this government scheme will get 2 lakh rupees, nominee should claim this way

अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या जानकारों की मृत्यु कोरोना से हुई है तो उनके परिवार के सदस्य सरकार से 2 लाख रुपये के लिए क्लेम कर सकते हैं. एक सरकारी बीमा योजना है जहां आप क्लेम करेंगे तो आपको 2 लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी. दरअसल, सरकार के प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक तरह का टर्म इंश्योरेंस है जिसे हर साल रिन्यू करना होता है.

PMJJBY में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं. देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को PMJJBY शुरू की थी. इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. इसके लिए उसे सालाना 330 रुपये का प्रीमियम भरना होता है. इस बीमा को किसी भी बैंक का खाताधारक खरीद सकता है.

जानिए क्या कहते हैं जानकार 

 

PMJJBY में बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मौत होने पर उसे बीमा कवर मिलता है. इसका मतलब इसमें कोविड से हुई मौत भी शामिल है. यहां किसी व्यक्ति की हत्या हो जाने या उसके आत्महत्या करने पर भी उसे बीमा कवर मिलता है. बैंक बाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी के मुताबिक, PMJJBY में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बीमा कवर का दावा बीमा खरीदे जाने के कम से कम 45 दिन बाद ही स्वीकार किया जाता है. लेकिन यदि व्यक्ति की मौत किसी दुर्घटना में होती है तो ये शर्त मायने नहीं रखती.

 

जानिए दावा कैसे करें?
बता दें कि PMJJBY एक वार्षिक टर्म पॉलिसी है जिसमें बीमा कवर की गणना 1 जून से 31 मई के बीच होती है. ऐसे में जिस व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई हो उसका वित्त वर्ष 2020-21 में इस बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम भरा होना चाहिए. तभी उस व्यक्ति का नॉमिनी  बीमा कवर के लिए दावा कर सकता है.

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