छत्तीसगढ़

जिलेवासियों की सुविधा के लिए नारायणपुर कलेक्टर ने होम डिलीवरी, निःशुल्क राशन वितरण, वैवाहिक कार्यक्रम हेतु ऑनलाईन आवेदन, कोविड-19 वैक्सीनेशन के जारी किए आदेश, पढ़े पूरे आदेश जिलेवासियों की सुविधा के लिए नारायणपुर कलेक्टर ने होम नोट, मुफ्त राशन वितरण, वैवाहिक कार्यक्रम के लिए अनलाइन आवेदन, को लाभांश -19 वैक्सीनेशन के जारी किए आदेश, पढ़े पूरे आदेश

जिलेवासियों की सुविधा के लिए नारायणपुर कलेक्टर ने होम डिलीवरी, निःशुल्क राशन वितरण, वैवाहिक कार्यक्रम हेतु ऑनलाईन आवेदन, कोविड-19 वैक्सीनेशन के जारी किए आदेश, पढ़े पूरे आदेश

 नारायणपुर-कलेक्टर नारायणपुर द्वारा जिले में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देष दिये गये हैं। जिले में 5 मई 2021 तक लाकडाउन की घोषणा की गयी है। साथ ही कोविड के टेस्टिंग, ईलाज, क्वारंटीन, आवष्यक सामग्री की आपूर्ति इत्यादि विषयों के लिए विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विवरण सूची अनुसार है:-

 लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को राषन, सब्जी, फल, दवाईयों इतयादि की परेषानी नहीं होगी। इसके लिए जिले के व्यापारियों के साथ मिलकर होम डिलीवरी की व्यवस्था की गयी है, सूची संलग्न के अनुसार है:-

 होम डिलीवरी के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि सामग्री की कीमत नियंत्रित होना चाहिए इस संबंध में किसी को कोई षिकायत हो तो कलेक्टर अथवा प्रभारी एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं।

 लॉकडाउन के दौरान सभी आवष्यक सामग्री की आपूर्ति जारी रहेगी। इसके लिए पेट्रोल पंप एवं बैंक आदि खुले रहेंगे। दूध, फल, सब्जी होम डिलिवरी के साथ-साथ मोहल्ले में ठेले के मााध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। दूर गांवो में दूध/फल अथवा सब्जी उत्पादकों को भी होम डिलीवरी/ठेला के माध्यम से विक्रय करने की अनुमति होगी। इस संबंध में किसी व्यक्ति या किसान को कोई समस्या हो तो कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07781-252218 अथवा एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं।

 शासन के निर्देषानुसार उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी। जिनमें माह मई-जून 2021 का राषन पात्रतानुसार माह मई में ही एक साथ वितरित किया जायेगा। शासन के निर्देषानुसार इसे निःषुल्क वितरण किया जायेगा।

 जिले में आयोजित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों शर्तो के अधीन अनुमति दी जा रही है। जिसमें कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा दिये गये दिषा-निर्देषों का पालन, 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति, सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर प्रतिबंध, ध्वनि विस्तार यंत्र और सामूहिक भोज पर प्रतिबंध लगाया गया है। विवाह कार्यक्रमों हेतु लोक सेवा केन्द्र/सामान्य सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किये जा सकेंगे। आफ लाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

 वैक्सीनेषन हेतु जिला मुख्यालय सहित अंदरूनी गांवों में टीकाकरण केन्द्र बनाये गये है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है, जो गांव के पात्र लोगों को टीकाकरण केन्द्रों तक लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। टीकाकरण के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा होने पर डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्री जी.एस.नाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा ए.आर.गोटा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मोबिन अली और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर श्री घनष्याम जांगड़े, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओरछा श्री रामांचल यादव से संपर्क कर सकते हैं।

Related Articles

Back to top button