Crimeछत्तीसगढ़

लॉकडाउन में घूमने निकले लोगों पर बोड़ला पुलिस ने की कार्यवाही..

कवर्धा, बोड़ला: कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। लाकडाउन का सख्ती से पालन कराने बोड़ला की सड़कों पर जगह-जगह दिन-रात पुलिस बल तैनात है। आवाजाही कर रहे लोगों को रोक रही है। यहीं नहीं बेवजह घूमने वालों की बाइक भी जब्त कर रही है। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं, जो तरह-तरह के बहाने बनाकर घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे है। बोड़ला पुलिस लगातार आम जनता से अपील कर रही है कि कोरोना गाइड लाइन के दिशा-निर्देशों का सख्ती व कड़ाई से पालन करें। बिना कारण घर से बाहर न निकले। घर पर सुरक्षित रहकर अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए कोरोना संक्रमण के बढ़ते चेन को तोड़ने में सहयोग करें।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अति.पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा, निमितेश सिह पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला के मार्गदर्शन में थाना बोडला पुलिस के द्वारा दिनांक 23/04/2021 को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कबीरधाम के आदेश क्रमांक एक- कोरोना सां. लि. 2021/2543 कवर्धा दिनांक 19/04/2021 परिपालन में दिनांक 21/04/2021 शाम 04:00 बजे से दिनांक 29/04/2021 के प्रात: 06:00 बजे तक पूर्ववत कँटेनमेन जोन घोषित किया गया है। इस दौरान सम्पूर्ण दुकानों को बंद एवं आम जनता को सार्वजनिक स्थानों पर घुमने-फिरने पर प्रतिबंधित किये जाने के आदेश के परिपालन में पेट्रोलिंग ड्यूटी से दौरान वार्ड न.14 शारदा नगर बोड़ला निवासी 1) दुलारी नेताम पिता अकलहा राम उम्र 50 साल,(2) गोपीराम पिता दुलारी राम नेताम उम्र 19 वर्ष द्वारा सम्पूर्ण लाउडाउन होने के पश्चात भी कोविड 19 वैश्विक महामारी की परवाह किये बिना घुमते-फिरते पाये जाने एवं उपेक्षाकृत्य कार्य कर, संक्रमण फैलाकर मानव जीवन में संकट उत्पन्न करने के कृत्य से जिला दंडाधिकारी कबीरधाम के आदेश का उल्लंघन किया जाना व आपदा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करना पाया गया जिन्हें पुलिस के द्वारा समझाइश दिया गया कि आप मास्क लगाकर रहे आम पर घुमने करने पर मनाही हैं। जो निर्देशों को मानने से इंकार करना पाये जाने से आरोपी 1.दुलारी नेताम पिता अंकलहा नेताम उम्र 50 वर्ष, 2.गोपीराम पिता दुलारी नेताम उम्र 19 वर्ष दोनो साकिनान वार्ड क.14 शारदा नगर बोड़ला थाना का कृत्य धारा अपराध घटित करता पाये जाने से अपराध क्रमांक, 81/2021 धार 269 भादवि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (b) के तहत अपराध पंजीबध कर मामला जमानती होने पर सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया

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