छत्तीसगढ़
डाक घरों को संचालन की अनुमति Permission to operate post offices
डाक घरों को संचालन की अनुमति
कांकेर ्डाक विभाग के द्वारा जीवन रक्षक दवाईयों एवं महत्वपूर्ण परीक्षाओं के संबंध मंे पत्र आदि प्राप्त कर वितरण किया जाता है। अतः डाक विभाग की सेवा को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले के सभी डाक घरों को कन्टेमेन्ट अवधि के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों के संचालन की अनुमति प्रदान किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।