छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन से एक दिन की राशि कटौती के संबंध में दिशा-निर्देश जारी Guidelines issued regarding deduction of one day’s amount from salaries of officers and employees in Chief Minister Relief Fund

*मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन से एक दिन की राशि कटौती के संबंध में दिशा-निर्देश जारी*

 

रायपुर, 23 अप्रैल 2021/ कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान के लिएअधिकारियों
-कर्मचारियों के चालू माह अप्रैल के वेतन से एक दिन की राशि कटौती के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
इस संबध्ंा में वित्त विभाग द्वारा 22 अप्रैल को मंत्रालय से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, विभागाध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारी, समस्त कार्यालय प्रमुख, आहरण संवितरण अधिकारी एवं कोषालय अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 13 अप्रैल 2021 को शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष अंश दान देने की अपील की है। इसके अनुक्रम में राज्य के आईएएस एसोसिएशन, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों, राजपत्रित अधिकारी संघ एवं अन्य विभिन्न संगठनों द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से एक दिन के वतेन की कटौती करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने का अनुरोध किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से एक दिन के वेतन की राशि कटौती कर बजट शीर्ष में जमा कराने की सुविधा ई-पेरोल सॉफ्टवेयर युटिलिटीज मेन्यू के अंतर्गत रिलीफ फंड अपडेट ऑप्शन में मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा राशियां, लघु शीर्ष 800 अन्य जमा राशियां और योजना क्रमांक 0001 मुख्यमंत्री राहत कोष उपलब्ध कराई गई है। परिपत्र में कहा गया है कि अप्रैल माह के वेतन से एक दिन की राशि का कटौती सुनिश्चित करते हुए वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख-आहरण एवं संवितरण अधिकारी को होगा। तद्नुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

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