छत्तीसगढ़

जिला आबकारी विभाग की कार्यवाही : अवैध महुआ शराब और सामग्री जब्त Proceedings of District Excise Department: Illegal Mahua liquor and paraphernalia seized

जिला आबकारी विभाग की कार्यवाही : अवैध महुआ शराब और सामग्री जब्त

कवर्धा, 16 अप्रैल 2021। आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास, प्रबंध संचालक श्री ए.के. त्रिपाठी एवं उपायुक्त आबकारी श्री एस.एल. पवार द्वारा मदिरा के अवैध परिवहन एवं संधारण पर कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है। तत्संबंध में कलेक्टर श्री रमेश शर्मा के निर्देशन, जिला आबकारी अधिकारी श्री ए.के. सिंह एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन खण्डूजा के मार्गदर्शन में 7 अप्रैल को वृत्त सहसपुर लोहारा के ग्राम नवागांव (बैगापारा) में समल सिंह मरकाम के घर छापामारी में 45 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया एवं आरोपी को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क), 34 (2), 59 (क) के तहत गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त 3 अप्रैल को ग्राम नवागांव के समीप जंगल में नदी किनारे छापामारी कर 10 बड़े ड्रम में प्रत्येक में 200 किलो ग्राम तथा 05 छोटे ड्रम में प्रत्येक में 100 किलो ग्राम महुआ पास कुल 2500 किलोग्राम महुआ पास एवं 40 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया था। लेकिन प्रकरण में घटना स्थल से आरोपी फरार हो गया था जिसकी पतासाजी की जा रही है। उक्त प्रकरणों में आबकारी उपनिरीक्षक श्री नागेश श्रीवास्तव, श्री मनीष साहू, श्री तुलेश देशलहरे, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री जनकराम जगत, श्री हुलासराम धारणे, श्री जयसिंह मरकाम, आबकारी आरक्षक श्री संदीप तिर्की, नगर सैनिक श्री गुमान सिंह, श्री राजेश ध्रर्वे, श्री धरमराज राजपूत, भूमि धुर्वे शामिल थे ।

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