छत्तीसगढ़

70 वर्षीय चचेरी सास के साथ दुष्कर्म आरोपी को 7 वर्ष की सजा70-year-old cousin-in-law raped, sentenced to 7 years imprisonment

70 वर्षीय चचेरी सास के साथ दुष्कर्म आरोपी को 7 वर्ष की सजा
जांजगीर धमाका छत्तीसी शक्ति
अपनी चचेरी साथ 70 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है यह फैसला विशेष न्यायधीश श्रीमती गीता नेवारे ने पारित किया अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 5 दिसंबर दो हजार अट्ठारह की डबरा थाना क्षेत्र की है पीड़िता भी अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रहती है घटना दिनांक को अभियुक्त मनोज कुमार चौहान पिता महेंद्र चौहान उम्र 35 वर्ष निवासी सुरसी थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा जो रिश्ते में उसके देवर का दामाद है उसने विद्या के घर में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद करके दुष्कर्म किया पीड़िता ने अपनी पुत्री एवं गांव के सरपंच को बताया तथा डभरा थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया पुलिस थाना डभरा द्वारा पीड़िता के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर जेल भेजा गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया था न्यायलय द्वारा विचारण उपरांत अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को भादवी की धारा 450 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड तथा धारा 376 एक के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदंड दिया गया तथा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 ,6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा दिया गया है अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता राकेश महंत ने किया शासन की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को ₹100000 शासन से दिलाए जाने की अनुशंसा निर्णय में किया है।

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