Night curfew: रायपुर में नाइट कर्फ्यू और राजनांदगांव में आंशिक लॉकडाउन

कोरोना की चेन तोड़ने के लिए रायपुर में नाइट कर्फ्यू और राजनांदगांव में आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। रायपुर में अब शाम छह बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। रायपुर में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इस पर अब तक फैसला नहीं लिया जा सका है। लॉकडाउन लगाने का फैसला कलेक्टर को ही लेना है। लेकिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही दुकानें खोलने का फैसला उच्च स्तरीय बैठक में ले लिया गया है। इस बैठक में यह भी तय हो गया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान सख्ती की जाएगी।
कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजनांदगांव में आंशिक लॉकडाउन चार अप्रैल से आगामी आदेश तक लगाया गया है। सुबह छह से शाम चार बजे तक दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। चार बजे से लॉकडाउन का नियम लागू होगा। जिला प्रशासन के अनुसार शाम छह से रात आठ बजे तक दुध बेचने वालों को छूट दी जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर टीके वर्मा ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ शनिवार को बैठक की। बैठक में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में महापौर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बेमेतरा जिला में भी आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। जबकि दुर्ग जिला में संपूर्ण लॉकडाउन छह से 14 अप्रैल तक लगाने की घोषणा हो चुकी है।
नाइट कर्फ्यू के बाद धमतरी के कलेक्टर जेपी मौर्य ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया कि जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छह से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, दुग्ध पार्लर और गैस एजेंसियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यह आदेश 05 अप्रैल की शाम छह से 13 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लागू किया गया है।
इसके अलावा जिले की सभी नगरीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ढाबा, भोजनालय को शाम छह से रात दस बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान वे ग्राहकों को बैठाकर भोजन परोस नहीं सकते, बल्कि खाद्य पदार्थ को पैक कर टेक अवे तथा होम डिलवरी की सुविधा दे सकेंगे।