छत्तीसगढ़

जिले में संचालित देशी, विदेशी एवं मून सिटी क्लब के लिए समय सीमा निर्धारित, कलेक्टर शर्मा ने जारी किया आदेश

जिले में संचालित देशी, विदेशी एवं मून सिटी क्लब के लिए समय सीमा निर्धारित, कलेक्टर शर्मा ने जारी किया आदेश

कवर्धा, 03 अप्रैल 2021। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कबीरधाम जिले में संचालित छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकाने एवं कम्पोजिट मदिरा दुकाने एफ.एल.1(घघ) की दुकाने, मद्यभण्डारण भाण्डागार कवर्धा और एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब बार मून सिटी क्लब को खुला रखने के समय का निर्धारण करते हुए आदेश जारी किया है। यह आदेश कड़ाई से पालन किया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार शासन के द्वारा जारी निर्देशानुसार समस्त देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकाने एवं कम्पोजिट मदिरा दुकाने एफ.एल.1(घघ) की दुकाने, मद्यभण्डारण भाण्डागार कवर्धा को प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक और एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब बार मून सिटी क्लब को दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे।

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