छत्तीसगढ़
स्कूली, महाविद्यालयीन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
स्कूली, महाविद्यालयीन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
कवर्धा, 26 मार्च 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) के अंतर्गत लोकहित में स्कूली, महाविद्यालयीन विधार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा इस अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कबीरधाम जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 24 मार्च से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में विशेष समारोह, सम्मेलन, विवाह एवं अन्य सार्वजनिक सभाओं के अवसर पर ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति दिए जाने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी- कार्यपालिक दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकारी हेतु अधिकृत किया गया है।