छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

सडक़ पर कब्जा कर कबाड़ी दुकान संचालित करने वाले पर हुई कार्यवाही

गंदगी फैलाने वाले और अवैध व्यवसाय करने वालों से वसूले 35 हजार जुर्माना

भिलाई। नगर पालिक निगम, भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने आयुक्त के निर्देश पर डिस्पोजल, गिलास, एक्सपायर हुए खाद्य व पेय पदार्थ एवं गंदगी फैलाने वालों पर बड़ी कार्यवाही कर रही है। जिसमें जोन 02 वैशाली नगर के वार्ड 15 के अतंर्गत तथा जोन 1 सुपेला क्षेत्र के गणेश मार्केट में पर्यावरण को नुकसान पहूंचाने वाले धुआं काफी मात्रा फैलाने वाले, प्रतिष्ठानों के सामने वाहनों को बेतरतीब रखने वाले, लायसेंस नहीं रखने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 35 हजार रुपये अर्थदण्ड वसूला गया।  उडऩदस्ता टीम ने गंदगी फैलाने वाले होटल, रेस्टोरेंट, रोड बाधा, दुकानदार, लायसेंस नहीं रखने वाले व्यवसायियों, अवैध रुप से व्यवसाय करने वाले, प्रतिबंधित प्लास्टिक/डिस्पोजल, कैरीबैग रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की । सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत् 2 दिनों में 36 प्रतिष्ठानों से लगभग 35 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है साथ ही उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत न करें।

नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार उडऩदस्ता की टीम गुरूवार को जोन 1 के सुपेला गणेश मार्केट में जे.जे. पेपर कबाड़ी, सुमित गारमेंट्स, सुरेश रेडीमेंट, कमलम नेशन, सीपा गारमेंट्स, श्यामा जनरल, परवे रेडियम, आर. के. ज्वेलर्स, कृपा गारमेंट्स, दास रेडी, सतमा शू पैलेस, रॉयल्टी फैशन, रत्ना गारमेंट्स, तथा जोन 02 वैशाली नगर के अंतर्गत कान्हा कलेक्शन, शंकर राव, बियूरी प्लानेट, उपहार मोबाईल, राजा मेडिकल, जलाराम मियर, कृष्णा हार्डवेयर, शुभ सीमेंट, मिरल सूपर बाजार, दुराश फैंशन, हिमालय गारमेंट, ए नंदन, पी0सी0 सोनी, जन्मजय होटल, बटा शू स्टोर्स पर कार्यवाही किया गया।

कार्यवाही में उडऩदस्ता द्वारा 36 व्यवसायियों से लायसेंस, एक्सपायर हुए खाद्य एवं पेय पदार्थ, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग जब्तकर दाण्डिक शुल्क एवं अर्थदण्ड लिया गया।

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