कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, Restrictive order issued by collector
दुर्ग / जिले में कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है, जो 10 अप्रैल 2021 तक जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगें। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, सार्वजनिक सभा-धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे। किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा। शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र, चालिसवां में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगीे। सभी प्रकार के स्पोट्र्स, खेलकूद, इवेंट के कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, क्लब, कॉलोनी एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व निर्धारित एवं नए कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के प्रतिबंधों में शिथिलता का अधिकार, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग का होगा एवं सभी प्रकार की अनुमति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग द्वारा की जाएगी ।